Ratlam Crime News: अनुष्ठान करने के बहाने 18, 38 और 42 वर्ष की तीन महिलाओं से बलात्कार, राजस्थान के 40 वर्षीय तांत्रिक अरेस्ट, ऐसे रचा व्यूह

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: February 20, 2024 01:02 PM2024-02-20T13:02:06+5:302024-02-20T13:02:52+5:30

Ratlam Crime News: पुलिस उपाधीक्षक शाबेरा अंसारी ने बताया कि आरोपी बलवीर बैरागी ने आठ से 18 फरवरी के बीच वारदात को अंजाम दिया, जब वह रतलाम से लगभग 80 किलोमीटर दूर आलोट इलाके के एक मकान में रह रहा था।

Ratlam Crime News Rape 3 women aged 18, 38 and 42 on pretext performing rituals 40-year old Tantrik from Rajasthan arrest this is how conspiracy was formed | Ratlam Crime News: अनुष्ठान करने के बहाने 18, 38 और 42 वर्ष की तीन महिलाओं से बलात्कार, राजस्थान के 40 वर्षीय तांत्रिक अरेस्ट, ऐसे रचा व्यूह

सांकेतिक फोटो

Highlightsमहिला द्वारा पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद बैरागी को गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िताओं को अमीर बनाने का वादा करके अनुष्ठान में भाग लेने के लिए राजी किया।

Ratlam Crime News: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में अमीर बनाने के लिए अनुष्ठान करने के बहाने तीन महिलाओं से बलात्कार करने के आरोप में राजस्थान के 40 वर्षीय एक तांत्रिक को सोमवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस उपाधीक्षक शाबेरा अंसारी ने बताया कि आरोपी बलवीर बैरागी ने आठ से 18 फरवरी के बीच वारदात को अंजाम दिया, जब वह रतलाम से लगभग 80 किलोमीटर दूर आलोट इलाके के एक मकान में रह रहा था। पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘उसने पीड़िताओं को अमीर बनाने का वादा करके अनुष्ठान में भाग लेने के लिए राजी किया। उसने उन्हें नशीला पदार्थ मिला हुआ भोजन दिया और उनके साथ बलात्कार किया। पीड़ितों की उम्र 18 वर्ष, 38 वर्ष और 42 वर्ष है।’’ इनमें से एक महिला द्वारा पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद बैरागी को गिरफ्तार कर लिया गया। 

उत्तर प्रदेश के बरेली में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास

बरेली की एक विशेष अदालत ने दलित किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के लगभग 10 वर्ष पुराने मामले में तीन लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 75-75 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्‍ता सुभव कुमार मिश्रा ने मंगलवार को बताया कि एक किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद विशेष न्यायाधीश (यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण अधिनियम) राम दयाल ने सोमवार को तीन आरोपी- दीपक, हरिओम और राजकुमार, को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और तीनों पर 75-75 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।

अदालत ने जुर्माने की राशि में से आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अधिवक्‍ता मिश्रा ने बताया कि घटना थाना फतेहगंज पश्चिम की है। पीड़िता के पिता ने अनुसूचित जाति-जनजाति निवारण अधिनियम (एससी-एसटी एक्ट) और दुष्कर्म के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

शिकायत में कहा गया कि 13 मई 2014 को दोपहर दो बजे जब उनकी बेटी घर पर अकेली थी तभी अभियुक्त दीपक (32), हरिओम (34) और राजकुमार (35) उसे बहला फुसला कर दिल्ली ले गए। पुलिस ने तीन माह बाद पीड़िता को ढूढ़ निकाला। उसने पुलिस को बताया कि तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अदालत ने सोमवार को सुनवाई पूरी करने के बाद तीनों को सजा सुनाई।

Web Title: Ratlam Crime News Rape 3 women aged 18, 38 and 42 on pretext performing rituals 40-year old Tantrik from Rajasthan arrest this is how conspiracy was formed

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