बलात्कार पीड़िता से कपड़े उतारने के लिए कहने के आरोप में मजिस्ट्रेट के खिलाफ एफआईआर दर्ज, जानें मामला
By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: April 5, 2024 11:19 AM2024-04-05T11:19:47+5:302024-04-05T11:21:10+5:30
एफआईआर 30 मार्च को दर्ज की गई थी, हालांकि जज का नाम नहीं बताया गया है। मामले की जांच कर रही एससी/एसटी सेल की उपाधीक्षक मीणा ने बताया है कि मामले की जांच चल रही है।
जयपुर: राजस्थान में पुलिस ने एक मजिस्ट्रेट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मजिस्ट्रेट पर आरोप है कि उन्होंने एक बलात्कार पीड़िता से उसके कपड़े उतारने के लिए कहा था। एफआईआर के मुताबिक, बीते 20 मार्च की सुबह करीब 10 बजे महिला रेप मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए मजिस्ट्रेट के दफ्तर गई थी। उसका बयान दर्ज होने के बाद जब पीड़िता कार्यालय से बाहर जा रही थी तब मजिस्ट्रेट ने कथित तौर पर उसे वापस बुलाया।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एफआईआर में में कहा गया है, "मुझे वापस बुलाया गया और मेरे कपड़े उतारने के लिए कहा गया ताकि वह चोट के निशान देख सकें। मैंने कहा, 'मैं आपको अपनी चोटें कैसे दिखा सकता हूं?' मैं एक महिला के सामने सहज होती। लेकिन जज ने जोर दिया। तब जज ने मुझसे कहा कि मैं इस मामले के बारे में किसी को नहीं बताऊं। मैं अधिकारियों से इस मामले में कार्रवाई करने का अनुरोध करती हूं।"
एफआईआर 30 मार्च को दर्ज की गई थी, हालांकि जज का नाम नहीं बताया गया है। मामले की जांच कर रही एससी/एसटी सेल की उपाधीक्षक मीणा ने बताया है कि मामले की जांच चल रही है। उनके अनुसार एससी/एसटी सेल ने प्रक्रिया शुरू कर दी है और 164 सीआरपीसी के तहत पीड़िता का बयान दर्ज करने के बाद मजिस्ट्रेट से पूछताछ करने की अनुमति के लिए आवेदन किया जाएगा।
पुलिस के अनुसार, महिला के साथ 19 मार्च को कथित तौर पर बलात्कार किया गया था और मामले में 27 मार्च को हिंडौन सदर पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।