Pune Porsche Accident: पोर्श कार केस में लापरवाही, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा- ऐसा दिखाने की कोशिश की गई, हादसे के समय गाड़ी 17 वर्षीय किशोर नहीं चला रहा था...

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 24, 2024 03:48 PM2024-05-24T15:48:00+5:302024-05-24T16:13:52+5:30

Pune Porsche Accident: उदाहरण के लिए जब किशोर घर से निकला था तो रजिस्टर में उसके कार के साथ घर से निकलने की एंट्री है।

Pune Porsche Accident Police Commissioner Amitesh Kumar said attempt show 17-year-old teenager not driving car time accident | Pune Porsche Accident: पोर्श कार केस में लापरवाही, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा- ऐसा दिखाने की कोशिश की गई, हादसे के समय गाड़ी 17 वर्षीय किशोर नहीं चला रहा था...

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HighlightsPune Porsche Accident: सीसीटीवी साक्ष्यों के आधार पर इस बात की पुष्टि हुई है कि कार को किशोर चला रहा था। Pune Porsche Accident: आईपीसी की धारा 201 (सबूत नष्ट करना) के तहत कार्रवाई करेंगे। Pune Porsche Accident:  चश्मदीदों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि घटना के समय कार किशोर चला रहा था।

Pune Porsche Accident: पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि रविवार को पोर्श कार से हुए हादसे के समय गाड़ी 17 वर्षीय किशोर नहीं चला रहा था। कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि आंतरिक जांच में मामला दर्ज करने में कुछ पुलिस कर्मियों की चूक की ओर इशारा किया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, ‘‘हमारी जांच के दौरान यह बात साफ हो गई है कि किशोर ही कार चला रहा था और हमने घटनाक्रम से संबंधित सभी जरूरी साक्ष्य जुटा लिए हैं।

उदाहरण के लिए जब किशोर घर से निकला था तो रजिस्टर में उसके कार के साथ घर से निकलने की एंट्री है।’’ पुलिस आयुक्त ने कहा कि तकनीकी और सीसीटीवी साक्ष्यों के आधार पर इस बात की पुष्टि हुई है कि कार को किशोर चला रहा था। उन्होंने कहा कि चश्मदीदों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि घटना के समय कार किशोर चला रहा था।

कुमार ने कहा कि ऐसा दिखाने का प्रयास किया गया कि रविवार तड़के तीन बजे के आसपास जब शहर के कल्याणी नगर इलाके में पोर्श कार से दो लोगों को टक्कर लगी थी तब कार एक वयस्क (ड्राइवर) चला रहा था, किशोर नहीं। उन्होंने कहा, ‘‘हम इन बातों की जांच कर रहे हैं और ऐसी कोशिश करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 201 (सबूत नष्ट करना) के तहत कार्रवाई करेंगे।’’

रक्त नमूनों के बारे में पूछे जाने पर कुमार ने कहा कि किशोर को मामला दर्ज होने के बाद रविवार सुबह करीब नौ बजे ससून अस्पताल भेजा गया था। उन्होंने स्वीकार किया, ‘‘रक्त के नमूने लेने में देरी हुई और रात 11 बजे नमूने लिए गए लेकिन हमारे मामले में खून की रिपोर्ट प्रमुख आधार नहीं है।’’ कुमार ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है और किशोर को अच्छी तरह पता था कि नशे की हालत में गाड़ी चलाने से इस तरह का अपराध हो सकता है और लोगों की जान जा सकती है।

उन्होंने यह भी कहा कि अदालत में पुलिस का पक्ष प्रभावी तरीके से रखने के लिए विशेष वकीलों की नियुक्ति की जाएगी। पुणे के कल्याणी नगर में रविवार तड़के कथित तौर पर पोर्श कार चला रहे नाबालिग चालक ने मोटरसाइकिल से जा रहे दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को टक्कर मार दी थी जिससे दोनों की मौत हो गयी थी।

English summary :
Pune Porsche Accident Police Commissioner Amitesh Kumar said attempt show 17-year-old teenager not driving car time accident


Web Title: Pune Porsche Accident Police Commissioner Amitesh Kumar said attempt show 17-year-old teenager not driving car time accident

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