मुजफ्फरपुर शेल्टर होम: नगर निगम ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के साहू रोड स्थित मकान को तोड़ने का दिया आदेश

By एस पी सिन्हा | Published: November 11, 2018 03:18 PM2018-11-11T15:18:32+5:302018-11-11T15:20:00+5:30

ऐसा नहीं करने पर 30 दिनों बाद नगर निगम जेसीबी से तीन मंजिला भवन तोड़ देगा। इस पर खर्च होने वाली रकम निगम ब्रजेश ठाकुर से वसूल करेगा। नहीं देने पर उनकी संपत्ति नीलाम कर नगर निगम खर्च वसूल कर सकता है। 

muzaffarpur shelter home rape case accused brajesh thakur break his home | मुजफ्फरपुर शेल्टर होम: नगर निगम ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के साहू रोड स्थित मकान को तोड़ने का दिया आदेश

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम: नगर निगम ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के साहू रोड स्थित मकान को तोड़ने का दिया आदेश

बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित बालिका अल्पवास गृह में 34 नाबालिग लड़कियों के साथ हुई यौन शोषण की घटना के बाद अब मुजफ्फरपुर नगर निगम ने इस कांड के मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर के साहू रोड स्थित उस भवन को तोडने का आदेश दिया है। इसी में बालिका गृह का संचालन होता था। नगर आयुक्त संजय दूबे ने शनिवार को इससे संबंधित मामले में सुनवाई के बाद आदेश दिया। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर निगम ने जांच में पाया कि इस भवन का निर्माण बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर किया गया। इसी भवन में दूसरी तरफ ब्रजेश का प्रात: कमल अखबार का प्रेस भी चलता है। बालिका गृह कांड की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों बालिका गृह के भवन को लेकर राज्य सरकार से कई सवाल किये थे। इसके बाद नगर निगम ने भवन की जांच कराई थी। शनिवार को सुनवाई के दौरान ब्रजेश ठाकुर के अधिवक्ता अजय कुमार ने वर्ष 2004 में एमआरडीए से पास जी प्लस वन भवन के नक्शा की प्रति उपलब्ध कराई। 

इसके अनुसार 22 फुट ऊंचे भवन का निर्माण करना था। दोनों तरफ सेटबैक छोडना था। हालांकि, वर्तमान में लगभग 50 फुट ऊंचे भवन का निर्माण है। अगल-बगल में जगह भी नहीं छोडी गई है। भवन तक पहुंचने का जो रास्ता है। वह भी संकीर्ण है। इसके अलावा बिल्डिंग बायलॉज के कई अन्य मानक का भी उल्लंघन किये जाने का प्रमाण मिला। इन सभी बिंदुओं पर सुनवाई के बाद नगर आयुक्त ने एक माह के भीतर ब्रजेश ठाकुर को खुद बालिका गृह भवन को तोडने का आदेश दिया है।

ऐसा नहीं करने पर 30 दिनों बाद नगर निगम जेसीबी से तीन मंजिला भवन तोड़ देगा। इस पर खर्च होने वाली रकम निगम ब्रजेश ठाकुर से वसूल करेगा। नहीं देने पर उनकी संपत्ति नीलाम कर नगर निगम खर्च वसूल कर सकता है। 

वहीं, नगर निगम ने भले ही बालिका गृह भवन को तोड़ने का आदेश दिया है, लेकिन इसमें एक पेच है कि यह सीबीआई के लिए एक साक्ष्य है। बालिका गृह कांड की जांच सीबीआई कर रही है और घटनास्थल यह भवन है। नगर आयुक्त संजय दूबे ने बताया कि हमने सीबीआई को भी कार्रवाई से अवगत करा दिया है।

सीबीआई से इस मसले पर मार्गदर्शन भी मांगा है। अब इस मामले में एक और नई बात सामने आई है। इससे कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। वर्ष 2004 में तत्कालीन एमआरडीए के उपाध्यक्ष शम्भू नाथ सिन्हा के हस्ताक्षर के बाद बालिका गृह के भवन के नक्शे पर मुहर लगी थी। जबकि बालिका गृह भवन टूटने के मामले पर नगर निगम कटधरे में आ सकता है। भवन निर्माण के दौरान शहरी इलाकों में निगम द्वारा मानकों का ख्याल नही रखा गया। निर्माण के दौरान भारी अनिमियतता बरती गई है।

अब इस मामले को लेकर कई अधिकारियों पर भी गिर सकती है। इस बीच, ब्रजेश के निकट के लोगों ने बताया कि इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया जायेगा। इस मामले का मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर सलाखों के पीछे है। 

इसबीच, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हरकत में आया आयकर विभाग की एक खास टीम मुजफ्फरपुर बालिका गृह दुष्कर्म कांड के आरोपित ब्रजेश ठाकुर व उससे जु्डे कारोबार की कुंडली खंगालने में जुट गई है। विभाग की ओर से अवकाश के बाद इस मामले में कुछ तस्वीर साफ होगी। आयकर विभाग ने नोटिस जारी करते हुए पिछले कुछ सालों में आय-व्यय का ब्योरा भी मांगा है। उसका रिटर्न देखा जा रहा है। उसके बाद स्क्रूटनी की तैयारी है। आयकर विभाग से जुडे सूत्रों ने बताया कि नियमानुसार नोटिस जारी करने के बाद 15 दिन का समय दिया जाता है।

यह भी बताया गया कि कई बार सामने वाली पार्टी समय बढा देती है। बता दें कि नियमानुसार अधिकतम छह साल का ही हिसाब आयकर विभाग देख सकता है। यह बात अधिकारी भी मानते हैं। 10 साल में ब्रजेश ठाकुर के एनजीओ सेवा संकल्प को साढे चार करोड रुपये मिले हैं। इस राशि को खर्च किस तरह किया गया, उसको लेकर दस्तावेजों की जांच होगी।
 

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