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मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड: CBI ने खंगाला घर, ध्वस्त किया जाएगा बालिका अल्पवास गृह

By एस पी सिन्हा | Updated: December 7, 2018 17:35 IST

बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित बालिका अल्पवास गृह को ध्वस्त किया जाएगा, जिसकी कार्रवाई 10 दिसंबर के बाद शुरू की जाएगी।

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बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित बालिका अल्पवास गृह को ध्वस्त किया जाएगा, जिसकी कार्रवाई 10 दिसंबर के बाद शुरू की जाएगी। नगर आयुक्त ने जिलाधिकारी और सीबीआई को पत्र लिखकर मकान के ध्वस्त करने की जानकारी दी है। इसमें बालिका गृह से समान हटाने, वीडियोग्राफी कराने और रिसीवार नियुक्त करने के लिए अनुरोध पत्र भेजा गया है। 

दरअसल, इस भवन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति की थी कि यह बिना नक्शा पास के बना हुआ है। मुजफ्फरपुर के साहू रोड पर ब्रजेश ठाकुर का बालिका अल्पवास गृह उनकी मां मनोरमा देवी के नाम से है। यह बिल्डिंग बायलॉज के विरुद्ध बनाया गया है जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई थी। अब इसको 10 दिसंबर के बाद ध्वस्त करने के तैयारी की जा रही है। शुक्रवार को सीबीआई की टीम सबूतों को जुटाने फिर एक बार फिर वहां पहुंची और सबूत खंगाले।

माना जा रहा है कि 10 दिसम्बर के पहले सीबीआई बालिका गृह के तमाम वैज्ञानिक साक्ष्यों को जुटा लेना चाह रही है। इसी सिलसिले में सीबीआई ने आज चप्पे-चप्पे को खंगाला। इसी सिलसिले में छत पर रखे पानी की टंकी तक को खंगाला गया। बताया जाता है कि 10 नवंबर को मामले की सुनवाई के बाद नगर आयुक्त संजय दुबे ने एक महीने का समय मांगा था। इसके लिए 10 दिसंबर तक आखिरी तिथि निर्धारित की गई थी।

यहां उल्लेखनीय है कि 25 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट में दर्ज एसएलपी में पारित आदेश के बाद नगर आयुक्त ने 10 नवंबर को बालिका गृह भवन को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। इससे पहले बीते हफ्ते में मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी ने इसके लिए आदेश भी जारी किया था। यहां बता दें कि जिलाधिकारी ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले के मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर की पत्नी और बालिका अल्पवास गृह की संचालक एनजीओ के छह अन्य सदस्यों की संपत्ति भी अटैच करने का आदेश दिया है।

डीएम ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी संपत्ति उसी एनजीओ के नाम पर जोड दिए जाएं, जो एनजीओ इस आश्रय घर को चलाता है। वहीं, बालिका गृह कांड के मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर के परिजनों के विरोध के मद्देनजर महिला पुलिस और महिला थानाध्यक्ष को भी तैनात किया गया है।

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