कर्ज से परेशान 43 वर्षीय पति ने घर में पत्नी की हत्या की और जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की, 17 साल की बेटी सुबह कॉलेज गयी थी, जानें सुसाइड नोट में क्या लिखा...

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: February 10, 2023 04:25 PM2023-02-10T16:25:20+5:302023-02-10T16:26:20+5:30

मुंबईः दंपती विनोद समजिस्कर और उसकी पत्नी शुभांगी के रिश्तेदार उनके घर आए तथा उन्हें दोनों बिस्तर पर अचेत अवस्था में मिले। समजिस्कर ने पत्नी की हत्या की और फिर जहर खाकर आत्महत्या कर ली।

Mumbai debt 43-year old husband killed his wife committed suicide poisonous 17-year old daughter went college know written suicide note | कर्ज से परेशान 43 वर्षीय पति ने घर में पत्नी की हत्या की और जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की, 17 साल की बेटी सुबह कॉलेज गयी थी, जानें सुसाइड नोट में क्या लिखा...

घटना दादर इलाके में एक ‘चॉल’ में दोपहर को हुई और घटना का पता तब चला।

Highlightsघटना दादर इलाके में एक ‘चॉल’ में दोपहर को हुई और घटना का पता तब चला।एक कथित सुसाइड नोट छोड़ा है। दंपती की 17 साल की बेटी सुबह कॉलेज गयी थी।

मुंबईः मध्य मुंबई में कर्ज से परेशान 43 वर्षीय व्यक्ति ने बृहस्पतिवार को अपने घर में पत्नी की कथित तौर पर हत्या की और बाद में जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना दादर इलाके में एक ‘चॉल’ में दोपहर को हुई और घटना का पता तब चला।

जब दंपती विनोद समजिस्कर और उसकी पत्नी शुभांगी के रिश्तेदार उनके घर आए तथा उन्हें दोनों बिस्तर पर अचेत अवस्था में मिले। उन्होंने बताया कि समजिस्कर ने पत्नी की हत्या की और फिर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। दंपती की 17 साल की बेटी सुबह कॉलेज गयी थी। समजिस्कर ने एक कथित सुसाइड नोट छोड़ा है। 

बलात्कार के मामले में 18 साल के युवक को 20 साल की कैद

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले की एक अदालत ने 18 वर्षीय एक युवक को बलात्कार के मामले में 20 साल के कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने युवक को 2020 में तीन साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने का दोषी ठहराया। बलात्कार की यह घटना जब हुयी थी उस समय दोषी किशोर था।

विशेष पॉक्सो अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने बुधवार को दोषी के खिलाफ 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उत्तर प्रदेश के जनपद गौतमबुद्ध नगर न्यायालय ने एक किशोरी के साथ बलात्कार का प्रयास करने वाले आरोपी को तीन वर्ष के कारावास और 15 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अदालत ने फैसले में कहा कि अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी को एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। विशेष लोक अभियोजक जे पी भाटी ने बताया कि वर्ष 2021 में दनकौर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ इसराइल नामक व्यक्ति ने अश्लील हरकत की थी, तथा उसके साथ बलात्कार का प्रयास किया था। 

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