Mumbai Crime News: आशिकी का भूत कैसे उतारें?, भीड़ ने कूटा और पुलिस चेतावनी के बाद भी 7 माह से 27 वर्षीय महिला का पीछा, 34 वर्षीय शख्स के खिलाफ केस, जानें कहानी
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 19, 2024 13:00 IST2024-07-19T12:58:22+5:302024-07-19T13:00:04+5:30
Mumbai Crime News: ‘सोशल मीडिया एक्जीक्यूटिव’ के रूप में कार्यरत दक्षिण मध्य मुंबई निवासी 27 वर्षीय शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपी जनवरी से पीछा कर रहा था।

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Mumbai Crime News: एक बार भीड़ द्वारा पीटे जाने और पुलिस की चेतावनी मिलने के बावजूद सात माह से दक्षिण मुंबई में एक हीरा कंपनी की महिला कर्मचारी का कथित तौर पर पीछा करने वाले 34 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। आरोपी की पहचान पालघर जिले के नालासोपारा निवासी विक्की राजेश गुप्ता के रूप में हुई है। अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया कि ‘सोशल मीडिया एक्जीक्यूटिव’ के रूप में कार्यरत दक्षिण मध्य मुंबई निवासी 27 वर्षीय शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपी जनवरी से उसका पीछा कर रहा था।
अधिकारी ने बताया कि दफ्तर जाते-आते समय महिला ने ध्यान दिया कि गुप्ता काफी समय से उसका पीछा कर रहा था। कई मौकों पर उसने उसे बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन उपक्रम (बेस्ट) द्वारा संचालित उसी नागरिक परिवहन बस में यात्रा करते हुए देखा, जिस पर वह छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) बस डिपो से दक्षिण मुंबई के चरनी रोड तक जाती थी।
अधिकारी ने शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि जनवरी में एक दिन आरोपी ने महिला का हाथ पकड़ने की कोशिश की और बाद में उसी दिन वह फिर से सीएसएमटी बस डिपो के पास उसका पीछा करने लगा। उन्होंने बताया कि जब महिला सहायता के लिए चिल्लाई तो वहां से गुजर रहे लोगों ने गुप्ता को पकड़ कर उसकी पिटाई कर दी।
आरोपी 16 जनवरी को फिर से उसी बस में चढ़ गया जिससे महिला यात्रा कर रही थी। महिला ने सहकर्मियों से संपर्क कर उन्हें चरनी रोड बस स्टॉप पर बुलाया। अधिकारी ने बताया कि उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया और उसे डीबी मार्ग पुलिस थाने ले गए, जहां उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।
उन्होंने बताया कि इस महीने की शुरुआत में गुप्ता ने फिर से महिला का पीछा करना शुरू कर दिया। बुधवार को आरोपी चरनी रोड से लेकर सीएसएमटी बस स्टॉप तक पीड़ित का पीछा करता रहा। अधिकारी ने बताया कि आजाद मैदान पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की पीछा करने से संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज किया गया।