महाराष्ट्र: नाबालिग लड़की को भेजी निर्वस्त्र तस्वीरें, बनाया शादी का दबाव, इनकार करने पर काटी खुद की कलाई, जानें मामला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: October 2, 2023 01:19 PM2023-10-02T13:19:46+5:302023-10-02T13:20:51+5:30

आरोपी ने कथित तौर पर कई बार लड़की का पीछा किया और उससे कहा कि वह 18 साल की हो जाने के बाद उससे शादी करेगा। उसने कथित तौर पर उसे गलत तरीके से छुआ भी। लड़की को आरोपी का व्यवहार सही नहीं लगा और उसने जवाब देना बंद कर दिया।

Maharashtra a man Sent nude pictures to minor girl pressurized her to marry him | महाराष्ट्र: नाबालिग लड़की को भेजी निर्वस्त्र तस्वीरें, बनाया शादी का दबाव, इनकार करने पर काटी खुद की कलाई, जानें मामला

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

Highlightsमहाराष्ट्र के ठाणे में एक नाबालिग लड़की को परेशान करने का मामलाएक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप पर मिला था आरोपीउत्पीड़न के कारण लड़की कई बार बीमार भी पड़ गई

नई दिल्ली: महाराष्ट्र के ठाणे से एक नाबालिग लड़की को परेशान करने और शादी से इनकार करने पर अपनी ही कलाई काट लेने का मामला सामने आया है। ठाणे पुलिस के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग लड़की को परेशान करने, उसका पीछा करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

ठाणे के श्रीनगर थाने के अधिकारी ने दर्ज प्राथमिकी के हवाले से बताया कि वागले एस्टेट इलाके की रहने वाली लड़की ने कुछ महीने पहले अपनी मां के मोबाइल फोन पर एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप पर अकाउंट खोला। इसके बाद लड़की को किसी अनजान व्यक्ति ने रिक्वेस्ट भेजी और उसने आरोपी की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। कुछ समय तक दोनों के बीच बातचीत भी हुई। दोनों ने संदेशों का आदान-प्रदान किया और एक-दूसरे से बातचीत की। 

अधिकारी ने कहा कि आरोपी ने कथित तौर पर कई बार लड़की का पीछा किया और उससे कहा कि वह 18 साल की हो जाने के बाद उससे शादी करेगा। उसने कथित तौर पर उसे गलत तरीके से छुआ भी। लड़की को आरोपी का व्यवहार सही नहीं लगा और उसने जवाब देना बंद कर दिया। इसके बाद भी आरोपी ने लड़की को परेशान करना जारी रखा।

जब लड़की ने आरोपी की हरकतों का जवाब नहीं दिया तो उसने ब्लेड से अपनी कलाई काट ली। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने बाद में लड़की को अपनी निर्वस्त्र तस्वीरें भी भेजीं। पुलिस ने कहा कि लगातार उत्पीड़न के कारण लड़की कई बार बीमार पड़ गई। पुलिस ने कहा कि उसने रविवार को एक शिकायत के साथ पुलिस से संपर्क किया, जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डी (पीछा करना) और 366 ए (नाबालिग लड़की की खरीद) के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

(इनपुट- भाषा)
 

Web Title: Maharashtra a man Sent nude pictures to minor girl pressurized her to marry him

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