Kerala Court: हवस का शैतान, बेटी संग बलात्कार, ताउम्र जेल में कटेगी जिंदगी, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

By धीरज मिश्रा | Published: May 1, 2024 03:42 PM2024-05-01T15:42:24+5:302024-05-01T15:47:08+5:30

Kerala Court: केरल की एक अदालत ने पिछले साल जुलाई में अपनी छह साल की बेटी का बार-बार यौन उत्पीड़न करने के लिए एक व्यक्ति को तीन आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Kerala Court father sexually assaulting daughter triple life imprisonment | Kerala Court: हवस का शैतान, बेटी संग बलात्कार, ताउम्र जेल में कटेगी जिंदगी, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

फाइल फोटो

Highlights6 साल की बेटी के साथ पिता ने किया बलात्कार अदालत ने कहा कि वह पितृत्व से जुड़े विश्वास पर एक धब्बा थाअदालत ने यह भी कहा कि जिस पिता पर अपनी बेटी की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी, उसने जघन्य अपराध किया है

Kerala Court:केरल की एक अदालत ने पिछले साल जुलाई में अपनी छह साल की बेटी का बार-बार यौन उत्पीड़न करने के लिए एक व्यक्ति को तीन आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यहां बताते चले कि मानवता को शर्मसार करने वाली घटना पिछले साल जुलाई माह में हुई। रिपब्लिक भारत की खबर के अनुसार, बच्ची की मां नौकरी करती थी। जिसके चलते बच्ची अपने नाना-नानी और पिता के घर पर रहती थी। बच्ची का बलात्कार उसके पिता के द्वारा तब किया गया जब वह पिता के घर पर रहती थी।

सरकारी वकील के अनुसार, बच्ची ने कहा कि उसके पिता मोबाइल में कुछ दिखाने के लिए एक कमरे में ले जाते थे, जहां वह उसका बलात्कार करते थे। बच्ची को जब दर्द हुआ तो उसने अपनी नानी को इस बारे में बताया। जिसके बाद नानी उसे डॉक्टर के पास ले गई। बच्ची ने अपनी आपबीती डॉक्टर को बताया, इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सरकारी वकील के अनुसार, इस मामले में 29 मार्च 2024 को शुरू हुई थी। करीब एक महीने में सुनवाई पूरी हुई। 


आरोपी पर तीन धाराओं के तहत सुनाई गई सजा

केरल की एक अदालत ने आरोपी के खिलाफ बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) कानून की तीन धाराओं के तहत उम्रकैद की तीन अलग-अलग सजा सुनायीं। साथ ही आरोपी पर 90 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सरकारी वकील के अनुसार, आरोपी को अब ताउम्र जेल में रहना होगा। सरकारी वकील के अनुसार, कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि वह पिता के नाम पर और उसके विश्वास पर धब्बा है। कोर्ट ने कहा कि पिता से बेटी को आस होती है कि वह उसकी सुरक्षा करेगा, वही पिता ऐसे अपराध को करके पिता बेटी के रिश्तें को शर्मसार करता है। यह भी कहा गया कि इस तरह के कृत्य को कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इस तरह के अपराध से पीड़ित का बचपन खो जाता है।

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