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कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले के सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय

By भाषा | Updated: June 7, 2018 17:24 IST

सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले को जम्मू कश्मीर से पंजाब के पठानकोट स्थानांतरित कर दिया था। 

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पठानकोट , सात जून (भाषा) जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आठ साल की लड़की से गैंगरेप और हत्या के सात आरोपियों के खिलाफ आज यहां जिला और सत्र न्यायालय ने आरोप तय किए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इस मामले में आठवां आरोपी किशोर है। मामले में सुनवाई 31 मई को शुरू हुई थी , जब उच्चतम न्यायालय के जम्मू कश्मीर से बाहर मामले की सुनवाई करवाने के निर्देश पर सात आरोपियों को यहां जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया था। पीड़ित परिवार की याचिका पर निष्पक्ष और स्वतंत्र सुनवाई के लिये उच्चतम न्यायालय ने मामले को जम्मू कश्मीर से पंजाब के पठानकोट स्थानांतरित कर दिया था। मामले को कठुआ से करीब 30 किलोमीटर दूर पठानकोट स्थानांतरित करते हुए सर्वोच्च अदालत ने मामले में बंद कमरे में दैनिक आधार पर मामले की सुनवाई के निर्देश दिए थे। 

जम्मू कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा की 15 पन्नों वाली चार्जशीट के मुताबिक इस साल 10 जनवरी को अगवा की गई लड़की से कठुआ जिले के एक छोटे से गांव के मंदिर में बंधक बनाकर दुष्कर्म किया गया। उसे चार दिनों तक बेहोशी की हालत में रखा गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। 

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