भारत ने गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत गोल्डी बरार को आतंकवादी घोषित किया
By रुस्तम राणा | Published: January 1, 2024 05:39 PM2024-01-01T17:39:19+5:302024-01-01T17:55:07+5:30
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक नोटिस में कहा गया है कि गोल्डी बरार प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है।
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सोमवार को सतविंदर सिंह उर्फ सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक नोटिस में कहा गया है कि गोल्डी बरार प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है।
गैंगस्टर गोल्डी बरार पंजाबी गायक सिद्धू मूस वाला की हत्या का मुख्य आरोपी है। रैपर की पिछले साल मनसा जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जिसके बाद पंजाब पुलिस ने बरार को इसका मास्टरमाइंड बताया था।
मंत्रालय द्वारा नोटिस में कहा गया है कि "गोल्डी बरार सीमा पार एजेंसियों द्वारा समर्थित था और कई हत्याओं में शामिल था और कट्टरपंथी विचारधारा का दावा करता था, जो राष्ट्रवादी नेताओं को धमकी भरे कॉल करने, फिरौती मांगने और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर हत्याओं के दावों को पोस्ट करने में शामिल था।"
Ministry of Home Affairs has declared gangster Satwinder Singh alias Satinderjit Singh alias Goldy Brar as a terrorist under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. pic.twitter.com/9Ea9R6VlQ5
— ANI (@ANI) January 1, 2024