गैंग रेप और हत्या मामले में सात दोषियों की मौत की सजा पर रोक, होगी सुनवाई

By लोकमत समाचार ब्यूरो | Updated: July 5, 2019 07:49 IST2019-07-05T07:49:36+5:302019-07-05T07:49:36+5:30

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल में इस जघन्य अपराध के दोषियों को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई मौत की सजा को हाल में बरकरार रखा था और उनमें से प्रत्येक पर लगाए गए जुर्माने की राशि को 50 हजार से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी थी.

Haryana: Seven convicts will be sentenced to death on gang rape and murder case | गैंग रेप और हत्या मामले में सात दोषियों की मौत की सजा पर रोक, होगी सुनवाई

गैंग रेप और हत्या मामले में सात दोषियों की मौत की सजा पर रोक, होगी सुनवाई

रोहतक में मानसिक रूप से अशक्त महिला से सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में मौत की सजा का सामना कर रहे सात दोषियों की मौत की सजा की तामील पर उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को अंतरिम रोक लगा दी.

साथ ही दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपीलों पर सुनवाई करने पर सहमति जता दी. न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा, ''अनुमति दी जाती है. मौत की सजा की तामील पर रोक लगाई जाती है.''

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल में इस जघन्य अपराध के दोषियों को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई मौत की सजा को हाल में बरकरार रखा था और उनमें से प्रत्येक पर लगाए गए जुर्माने की राशि को 50 हजार से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी थी.

अदालत ने दोषियों को सामूहिक बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की भी सजा सुनाई थी. आरोपियों ने नेपाली महिला से बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी और उसका क्षत-विक्षत शव रोहतक के गढ़ी-खेड़ी गांव में चार फरवरी को एक खेत में फेंक दिया था.

चिकित्सकों ने पोस्टमॉर्टम के दौरान महिला के पेट से पत्थर और ब्लेड बरामद किए थे. आठवां आरोपी सोमबीर भाग गया था और बाद में उसने दिल्ली के बवाना में जहर पीकर आत्महत्या कर ली थी.

Web Title: Haryana: Seven convicts will be sentenced to death on gang rape and murder case

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