Gonda Dalit teenage girl gang rape: 2022 को दलित किशोरी से गैंगरेप, राजा, रिजवान, इजराइल और महफूज को 25-25 वर्ष कैद की सजा, 30000-30000 रुपये का जुर्माना
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 1, 2024 10:13 IST2024-08-01T10:11:42+5:302024-08-01T10:13:07+5:30
Gonda Dalit teenage girl convicted of gang rape: राजा नामक व्यक्ति बहला-फुसलाकर सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसने और उसके तीन साथियों रिजवान, इजराइल और महफूज ने दुष्कर्म किया।

सांकेतिक फोटो
Gonda Dalit teenage girl convicted of gang rape: गोंडा जिले की एक अदालत ने करीब ढाई वर्ष पूर्व एक दलित किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के चार आरोपियों को मंगलवार को दोषी करार देते हुए उन्हें 25-25 वर्ष की कैद की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार सिंह और सुनील कुमार मिश्रा ने बताया कि 10 फरवरी 2022 को एक दलित महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी को स्कूल से घर लौटते समय राजा नामक व्यक्ति बहला-फुसलाकर सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसने और उसके तीन साथियों रिजवान, इजराइल और महफूज ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (पोक्सो) राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने साक्ष्यों के परीक्षण और बचाव एवं अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद सभी आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें 25-25 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में नौ लोगों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई
गोंडा एक स्थानीय अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में नौ लोगों को मंगलवार को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और उनपर 21-21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता घनश्याम पांडे ने बताया कि 29 अगस्त 2012 को मनकापुर थाने में एक किशोर समेत 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो गई, जबकि किशोर का मामला किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष लंबित है। पांडेय ने बताया कि हरनाटायार निवासी राम उदार ने 11 लोगों के खिलाफ भूमि विवाद को लेकर घर में घुसकर गोलीबारी करने और बम फेंकने का मामला दर्ज कराया था। हमले में उदार के परिवार के कई सदस्य घायल हो गए थे।
जांच अधिकारी ने सभी आरोपियों के खिलाफ सत्र न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। पांडेय ने बताया कि सत्र न्यायालय में सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) राम दयाल ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया और रजनीश, नवनीत, नानकुन, ओंकारेश्वर, कृष्णकांत, सुरेश, सुशील, महेश और अमरनाथ को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई तथा 21-21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।