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केरल में सोना तस्करीः एनआईए ने केस अपने हाथ में लिया, FIR, 14.82 करोड़ रुपये मूल्य के 30 kg gold का मामला

By भाषा | Updated: July 10, 2020 19:53 IST

न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जिसमें उसने गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण मांगा था। उन्होंने कहा कि मामला एनआईए को सौंपने का फैसला बृहस्पतिवार की शाम किया गया, जबकि अग्रिम जमानत याचिका इससे एक दिन पहले दायर की गई थी।

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ठळक मुद्देन्यायमूर्ति मेनन ने एनआईए को निर्देश दिया कि वह आरोपी को प्राथमिकी की प्रति उपलब्ध कराए।एनआईए के एक प्रवक्ता ने बताया कि एजेंसी ने अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की।त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोच्चि के सीमाशुल्क (रोकथाम) आयुक्त कार्यालय द्वारा 14.82 करोड़ रुपये मूल्य के 30 किलोग्राम सोने की जब्ती से है।

कोच्चिः राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरल उच्च न्यायालय को बताया कि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के वाणिज्य दूतावास की पूर्व महिला कर्मचारी एवं राजनयिक सामान के जरिए सोने की तस्करी करने के प्रयास की प्रमुख संदिग्ध के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

फरार चल रही स्वप्ना सुरेश की अग्रिम जमानत याचिका के विरोध में दलील पेश करते हुए केंद्र और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के वकीलों ने कहा कि इस महिला का आपराधिक रिकॉर्ड है और वह हाल ही में सीमा शुल्क विभाग द्वारा तिरुवनंतपुरम में जब्त किए गए 30 किलोग्राम से अधिक सोने की तस्करी के लिए राजनयिक कागजात की व्यवस्था करने में ‘शामिल’ थी।

एनआईए के वकील ने कहा कि महिला की भूमिका का पता लगाने के लिए उससे हिरासत में पूछताछ करने की जरूरत है। केंद्र ने एनआईए से बृहस्पतिवार को कहा था कि वह तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से तस्करी के प्रयास की जांच करे।

एनआईए के वकील ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच वाले मामलों में अग्रिम जमानत याचिकाओं पर उच्च न्यायालय के विचार करने पर एक कानूनी रोक है। दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति अशोक मेनन ने अर्जी पर सुनवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी।

न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जिसमें उसने गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण मांगा था। उन्होंने कहा कि मामला एनआईए को सौंपने का फैसला बृहस्पतिवार की शाम किया गया, जबकि अग्रिम जमानत याचिका इससे एक दिन पहले दायर की गई थी। न्यायमूर्ति मेनन ने एनआईए को निर्देश दिया कि वह आरोपी को प्राथमिकी की प्रति उपलब्ध कराए।

केरल में एक राजनयिक बैग में 14.82 करोड़ रुपये मूल्य के 30 किलोग्राम सोने की तस्करी

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने केरल में एक राजनयिक बैग में 14.82 करोड़ रुपये मूल्य के 30 किलोग्राम सोने की तस्करी में कथित संलिप्तता को लेकर एक अहम महिला संदिग्ध समेत चार लोगों के खिलाफ शुक्रवार को मामला दर्ज किया। केंद्र ने ‘राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभार’ को ध्यान में रखते हुए बृहस्पतिवार को एनआईए को इस मामले की जांच की इजाजत दी थी। एनआईए के एक प्रवक्ता ने बताया कि एजेंसी ने अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की।

उन्होंने बताया कि इस मामले में सरिथ, स्वप्ना प्रभा सुरेश और संदीप नैयर तथा एर्नाकुलम के फजिल फारीद के नाम हैं और इसका संबंध पांच जुलाई को त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोच्चि के सीमाशुल्क (रोकथाम) आयुक्त कार्यालय द्वारा 14.82 करोड़ रुपये मूल्य के 30 किलोग्राम सोने की जब्ती से है। अधिकारी ने बताया कि इसे संयुक्त अरब अमीरात के एक एक राजनयिक बैग में छिपाकर रखा गया था जिसे वियना संधि के तहत निरीक्षण से छूट प्राप्त था। अधिकारी के अनुसार सीमाशुल्क विभाग की प्रारंभिक जांच से खुलासा हुआ है कि सरिथ ने पहले भी ऐसे कई खेप हासिल किये थे।

प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले का संबंध विदेश से भारत में भारी मात्रा में सोने की तस्करी से है जिससे देश के आर्थिक स्थायित्व एवं उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा है और यह अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आतंकवादी कृत्य है। उन्होंने बताया कि चूंकि इस मामले के तार राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैले हैं और प्रांरभिक जांच से खुलासा हुआ है कि सोने की तस्करी से प्राप्त पैसे का इस्तेमाल भारत में आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए किया जा सकता था।

सीमाशुल्क विभाग ने कहा है कि उसे एक तस्कर गिरोह द्वारा संयुक्त अरब अमीरात के वाणिज्य दूतावास में एक व्यक्ति के नाम का दुरूपयोग करने का संदेह है जिसे राजनयिक छूट प्राप्त है। बृहस्पतिवार को भारत ने कहा कि वह संयुक्त अरब अमीरात को इस मामले की जानकारी दे रहा है और मिशन इस मामले की जांच कर रहे सीमाशुल्क अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहा है।

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