UP Ki Khabar: पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत याचिका मंजूर

By भाषा | Updated: August 28, 2020 05:47 IST2020-08-28T05:47:55+5:302020-08-28T05:47:55+5:30

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि उसके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है। यहां तक कि सूचना देने वाले व्यक्ति ने मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 के तहत दिए अपने बयान में एफआईआर के विवरण से इनकार किया है।

Former MP Dhananjay Singh's bail plea approved | UP Ki Khabar: पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत याचिका मंजूर

सांकेतिक तस्वीर (File Photo)

Highlightsवकील ने अदालत से कहा कि सूचना देने वाले व्यक्ति पर एसएचओ द्वारा एफआईआर दर्ज कराने का दबाव बनाया गया। याचिकाकर्ता के न्यायिक प्रक्रिया से भागने या अभियोजक के गवाहों पर दबाव बनाने की कोई संभावना नहीं है। वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता 11 मई, 2020 से जेल में है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह रिहाई का दुरुपयोग नहीं करेगा।

प्रयागराजइलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जौनपुर से सांसद रहे धनंजय सिंह की जमानत याचिका बृहस्पतिवार को मंजूर कर ली। धनंजय सिंह अपहरण और धमकी देने के आरोप में जेल में बंद हैं। पूर्व सांसद सिंह की जमानत याचिका मंजूर करते हुए न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की अदालत ने कहा, "इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता धनंजय सिंह को निजी मुचलके और दो स्थानीय जमानतदारों की जमानत पर रिहा किया जाए। "

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि उसके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है। यहां तक कि सूचना देने वाले व्यक्ति ने मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 के तहत दिए अपने बयान में एफआईआर के विवरण से इनकार किया है।

उन्होंने अपनी दलील में कहा कि सूचना देने वाले व्यक्ति का कभी अपहरण नहीं किया गया और ना ही उस पर धनंजय सिंह द्वारा दबाव बनाया गया। वकील ने अदालत से कहा कि, "सूचना देने वाले व्यक्ति पर एसएचओ द्वारा एफआईआर दर्ज कराने का दबाव बनाया गया।

याचिकाकर्ता के न्यायिक प्रक्रिया से भागने या अभियोजक के गवाहों पर दबाव बनाने की कोई संभावना नहीं है। याचिकाकर्ता 11 मई, 2020 से जेल में है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह रिहाई का दुरुपयोग नहीं करेगा।" भाषा – राजेंद्र प्रशांत प्रशांत

Web Title: Former MP Dhananjay Singh's bail plea approved

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