पत्रकार कल्पेश याग्निक को रेप और मौत के मामले में फंसाने की धमकी देती थी महिला पत्रकार, मामला दर्ज

By भाषा | Published: July 21, 2018 06:13 AM2018-07-21T06:13:56+5:302018-07-21T06:13:56+5:30

याग्निक के परिजनों के बयान और मामले की शुरुआती जांच के आधार पर एक महिला पत्रकार के खिलाफ इंदौर के एमआईजी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।

Editor kalpesh yagnik suicide case on FIR lodged-against woman journalist for inciting | पत्रकार कल्पेश याग्निक को रेप और मौत के मामले में फंसाने की धमकी देती थी महिला पत्रकार, मामला दर्ज

पत्रकार कल्पेश याग्निक को रेप और मौत के मामले में फंसाने की धमकी देती थी महिला पत्रकार, मामला दर्ज

इंदौर, 21 जुलाई: वरिष्ठ पत्रकार कल्पेश याग्निक को झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर उन्हें खुदकुशी के लिये उकसाने के आरोप में पुलिस ने उनकी एक पूर्व सहकर्मी के खिलाफ आज मामला दर्ज किया।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) शैलेंद्र सिंह चौहान ने "पीटीआई-भाषा" के पूछे जाने पर पुष्टि की कि याग्निक (55) के परिजनों के बयान और मामले की शुरूआती जांच के आधार पर एक महिला पत्रकार के खिलाफ शहर के एमआईजी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। यह मामला भारतीय दंड विधान की धारा 306 (आत्महत्या के लिये उकसाना) और अन्य सम्बद्ध धाराओं के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

याग्निक, प्रमुख हिन्दी अखबार दैनिक भास्कर के समूह संपादक थे। उन्होंने इस अखबार की शहर के एबी रोड स्थित तीन मंजिला इमारत की छत से 12 जुलाई की रात छलांग लगाकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी।

चौहान ने बताया कि यह महिला पत्रकार पहले याग्निक के अखबार में ही काम करती थी। आरोप है कि अखबार की नौकरी से निकाले जाने के बाद वह याग्निक को मानसिक तौर पर परेशान कर रही थी जिससे वह तनाव में चल रहे थे।

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उन्होंने बताया, "महिला पत्रकार को फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया गया है। हम मामले की विस्तृत जांच कर रहे हैं।’’ गौरतलब है कि याग्निक ने अपनी मौत से कुछ ही दिन पहले इंदौर रेंज के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) अजय कुमार शर्मा से मिलकर उन्हें आपबीती सुनायी थी कि महिला पत्रकार उन्हें कथित तौर पर धमका रही है।

शर्मा इस बात की पहले ही तसदीक कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान याग्निक ने उन्हें बताया था कि महिला पत्रकार उन्हें धमकी दे रही है कि अगर उन्होंने उसे अखबार की नौकरी पर बहाल नहीं कराया, तो वह उन्हें झूठे मामले में फंसाकर बदनाम कर देगी। 

एडीजी के मुताबिक मुलाकात के दौरान याग्निक ने उनसे यह अनुरोध भी किया था कि अगर महिला पत्रकार पुलिस को उनके खिलाफ कोई शिकायत करती है, तो इस शिकायत पर किसी तरह का कानूनी कदम उठाये जाने से पहले एक बार उनका पक्ष भी सुना जाये। शर्मा ने कहा कि याग्निक ने अपने इस अनुरोध को लेकर उन्हें हालांकि एक औपचारिक आवेदन पत्र भी सौंपा था। "लेकिन तब उन्होंने संबंधित महिला पत्रकार के खिलाफ किसी कानूनी कार्रवाई की मांग पुलिस से नहीं की थी।" 

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Web Title: Editor kalpesh yagnik suicide case on FIR lodged-against woman journalist for inciting

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