नई दिल्ली: पिछले महीने उत्तर-पूर्वी जिले में हुए दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की कथित हत्या के मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने आप के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को फिर से 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। इससे पहले कोर्ट ने तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। सूत्रों ने यह जानकारी दी। इससे पहले ताहिर हुसैन को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा से जुड़े एक मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।
दिल्ली पुलिस ने पांच मार्च को हुसैन को गिरफ्तार किया था। दरअसल, यहां एक अदालत ने शर्मा की हत्या के संबंध में हुसैन की वह याचिका खारिज कर दी थी जिसके जरिए उन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण करने का अनुरोध किया था। उसके बाद हुसैन को अदालत ने सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था।
दिल्ली हिंसा के बाद से फरार था ताहिर हुसैन और शाह आलम
ताहिर हुसैन हत्या मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार था। वहीं उसके भाई शाह आलम का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। ताहिर हुसैन पर दिल्ली पुलिस ने IPC की धारा 302 (हत्या की सजा) के तहत एफआईआर दर्ज की है। ताहिर हुसैन के घर पर दिल्ली हिंसा के बाज पत्थर, पेट्रोल बम मिले थे, जिसके बाद दयालपुर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई है।
ताहिर ने वीडियो जारी कर खुद को बताया था निर्दोष
ताहिर हुसैन ने दावा किया था कि हत्या के लगे आरोप गलत है। जिस वक्त ये सारी घटना हुई वह अपने घर से निकल कर किसी रिश्तेदार के यहां चल गया था। ताहिर हुसैन ने अपने एक रिश्तेदार के घर से वीडियो जारी कर अपने आप को निर्दोष बताया था।
26 फरवरी को चांद बाग इलाके में अंकित शर्मा का नाले में मिला शव
आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगाग्रस्त चांद बाग इलाके में 26 फरवरी को एक नाले में मृत मिले। वह इसी इलाके में रहते थे। अंकित शर्मा के परिवार में उनके माता-पिता, एक भाई और एक बहन हैं। अंकित शर्मा 2017 में आईबी में भर्ती हुए थे। अधिकारियों ने बताया कि 26 वर्षीय अंकित शर्मा मंगलवार से लापता थे। अंकित के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि उनकी हत्या किसी धारधार हथियार से गोदकर हुई है।