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Jamaat case: 3 देशों के 541 विदेशी नागरिकों के खिलाफ साकेत कोर्ट में 12 आरोप पत्र दायर

By भाषा | Updated: May 28, 2020 18:08 IST

दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात पर सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। 541 विदेशी नागरिकों के खिलाफ साकेत कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया है।

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ठळक मुद्देसरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया व ऐसी लापरवाही की जो जानलेवा बीमारी फैलाने की वजह बन सकती है। राष्ट्रीय राजधानी के निजामुद्दीन इलाके में मार्च में तबलीगी जमात ने एक बड़े धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

नई दिल्लीः तबलीगी जमात मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 541 विदेशी नागरिकों के खिलाफ 12 चार्जशीट दाखिल किए। पुलिस अभी तक 32 देशों के 374 विदेशी नागरिकों के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर चुकी है।

दिल्ली पुलिस ने बृहस्पतिवार ने बृहस्पतिवार को यहां एक अदालत में कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच वीजा शर्तों का उल्लंघन कर निजामुद्दीन में एक धार्मिक आयोजन में भाग लेने और धर्म प्रचार गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में तीन देशों के 541 विदेशी नागरिकों के खिलाफ 12 अलग-अलग आरोप पत्र दायर किये।

पुलिस ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अर्चना बेनीवाल के समक्ष आरोप पत्र दायर किये, जिन्होंने आरोप पत्र पर विचार की तारीख 25 जून तय की। बृहस्पतिवार को मलेशिया के 42 , किर्गिस्तान के 85 और इंडोनेशिया के 414 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं।

आरोप पत्र के अनुसार, सभी विदेशी नागरिकों पर वीजा नियमों का उल्लंघन करने, कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जारी सरकारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने और महामारी संबंधी अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा के उल्लंघन के लिये मामला दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270, 271 तथा विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी के निजामुद्दीन इलाके में मार्च में तबलीगी जमात ने एक बड़े धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जो बाद में देश में कोरोना वायरस का केंद्र बनकर उभरा था। इस सिलसिले में अबतक कुल 915 विदेशी नागरिकों के खिलाफ 47 आरोप पत्र दायर किये जा चुके हैं।

दिल्ली पुलिस देश में यहां एक अदालत में कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच वीजा शर्तों का उल्लंघन कर निजामुद्दीन में एक धार्मिक आयोजन में भाग लेने और धर्म प्रचार गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 34 देशों के 541 विदेशी नागरिकों के खिलाफ 35 अलग-अलग आरोप पत्र दायर कर दिए हैं।

पुलिस ने 20 देशों के 82 विदेशी नागरिकों के खिलाफ 20 आरोप पत्र दाखिल किये। बुधवार को 14 देशों के 294 विदेशी नागरिकों के खिलाफ 15 आरोप पत्र दायर किये गए। आरोप पत्र के अनुसार, सभी विदेशी नागरिकों पर वीजा नियमों का उल्लंघन करने, कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जारी सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने और महामारी संबंधी अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270, 271 तथा विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी के निजामुद्दीन इलाके में मार्च में तबलीगी जमात ने एक बड़े धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जो बाद में देश में कोरोना वायरस का एक केंद्र बनकर सामने आया।

इसमें भाग लेने वाले कुछ लोग बाद में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए और उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में अपने गृह नगरों की यात्रा की थी। केंद्र और राज्य सरकारों के उनकी पहचान के लिए ‘‘बड़ा अभियान’ चलाने के बाद देश में 25,500 से ज्यादा तबलीगी सदस्यों और उनके संपर्क में आए लोगों को पृथक किया गया। 

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