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आतंकी संगठन ISIS के नौ सदस्य दोषी करार, कोर्ट ने आपराधिक षड्यंत्र रचने का दोषी ठहराया, जुर्म कबूला

By भाषा | Updated: September 11, 2020 21:41 IST

विशेष न्यायाधीश परवीन सिंह ने आरोपियों अबू अनस, नफीस खान, नजमुल हुदा, मोहम्मद अफजल, सुहेल अहमद, ओबेदुल्ला खान, मोहम्मद अलीम, मुफ्ती अब्दुल समी कासमी तथा अमजद खान को दोषी ठहराया जिन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया था।

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ठळक मुद्देसोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुस्लिम युवकों को भर्ती करके साजिश रचने का दोषी ठहराया गया है। आईएसआईएस के नौ सदस्यों को भारत में अपना आधार बनाने के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचने का दोषी ठहराया।धारा 120बी और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम तथा विस्फोटक तत्व अधिनियम के अनेक प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया है।

नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को इस्लामी आतंकी संगठन आईएसआईएस के नौ सदस्यों को भारत में अपना आधार बनाने के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचने का दोषी ठहराया।

उन्हें देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुस्लिम युवकों को भर्ती करके साजिश रचने का दोषी ठहराया गया है। विशेष न्यायाधीश परवीन सिंह ने आरोपियों अबू अनस, नफीस खान, नजमुल हुदा, मोहम्मद अफजल, सुहेल अहमद, ओबेदुल्ला खान, मोहम्मद अलीम, मुफ्ती अब्दुल समी कासमी तथा अमजद खान को दोषी ठहराया जिन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया था।

उनके वकील कौसर खान ने कहा कि अदालत ने उन्हें आईपीसी की धारा 120बी और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम तथा विस्फोटक तत्व अधिनियम के अनेक प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया है। न्यायाधीश ने उनकी जुर्म कबूल करने की अर्जी को कबूल कर लिया और मामले में अगली सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख तय की जब वह सजा पर दलीलें सुनेंगे।

अदालत अगली सुनवाई की तारीख पर छह अन्य लोगों की सजा पर भी दलीलें सुनेगी जिन्हें पहले दोषी करार दिया गया था। मुदब्बिर मुश्ताक शेख, मोहम्मद शरीफ मुईनुद्दीन खान, आसिफ अली, मोहम्मद हुसैन खान, सैयद मुजाहिद और मोहम्मद अजहर खान ने अपना अपराध कबूल लिया था।

अदालत ने जेल अधिकारियों को उनके आचरण से संबंधित रिपोर्ट दाखिल करने को कहा तथा बचाव पक्ष के वकील से उनकी पृष्ठभूमि एवं परिवार की हालत के बारे में बताने को कहा। दोष कबूल करते हुए आरोपियों ने अदालत से कहा कि उन्हें अपने किये पर पछतावा है और वे भविष्य में इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहेंगे। वकील खान ने अदालत से कहा कि आरोपी समाज की मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं और पुनर्वास चाहते हैं।

जम्मू-कश्मीर में अल बद्र के मॉड्यूल का पर्दाफाश, एक आतंकवादी और उसके दो साथी गिरफ्तार

जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर अल-बद्र आतंकी संगठन के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि उत्तरी कश्मीर जिले के सोपोर इलाके में वारपोरा पुलिस चौकी पर ग्रेनेड फेंकने की वारदातों में शामिल अल बद्र मॉड्यूल का पर्दाफाश संगठन के एक आतंकवादी की गिरफ्तारी के बाद हुआ है।

उन्होंने कहा कि आतंकवादी की पहचान इश्फाक अहमद पंडित के रूप से हुई है, जो सोपोर के बनपोड़ा डंगेरपोड़ा इलाके का निवासी है। अधिकारी ने कहा कि उसके दो साथियों की पहचान अब्दुल मजीद डार और मुबशिर अहमद डार के रूप से हुई है। दोनों सोपोर के डंगेरपोड़ा इलाके के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

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