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दिल्ली: खीरे के ढेर में छिपाकर ले जाई जा रही थीं शराब की 476 बोतलें, पुलिस ने पकड़ा

By भाषा | Updated: May 2, 2020 20:14 IST

दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय की तरफ से हाल में जारी दिशानिर्देशों के तहत शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में शराब की दुकानों को खोलने की कवायद शुरू कर दी।

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ठळक मुद्देपुलिस ने कहा कि आरोपी मुंडका के निवासी किसी मुन्ना के लिए काम करते हैं। पुलिस ने बताया कि शराब हरियाणा से लाई गई थी। वाहनों में रखे गए खीरे को जब हटाया गया तो उसके नीचे अवैध रूप से ले जाई जा रही शराब की 476 बोतलें मिलीं।

नयी दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने द्वारका के बाबा हरिदास नगर क्षेत्र में तिपहिया वाहनों में खीरे के ढेर के बीच छिपाकर ले जाई जा रही शराब की बोतलें बरामद की और इस मामले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपियों की पहचान मुंडका के निवासी सनीदुल इस्लाम (21) और सहनुल इस्लाम (25) के रूप में की है। '

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि शुक्रवार को लगभग अपराह्न एक बजे पुलिस ने दो व्यक्तियों को अलग-अलग तिपहिया वाहनों पर मुंडका की ओर जाते देखा। दोनों ने भागने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। अधिकारी ने बताया कि वाहनों में रखे गए खीरे को जब हटाया गया तो उसके नीचे अवैध रूप से ले जाई जा रही शराब की 476 बोतलें मिलीं। पुलिस ने कहा कि आरोपी मुंडका के निवासी किसी मुन्ना के लिए काम करते हैं। पुलिस ने बताया कि शराब हरियाणा से लाई गई थी।

दिल्ली सरकार ने संक्रमण मुक्त स्थानों पर शराब की दुकानें खोलने की कवायद शुरू की

दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय की तरफ से हाल में जारी दिशानिर्देशों के तहत शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में शराब की दुकानों को खोलने की कवायद शुरू कर दी। आबकारी विभाग ने चार सरकारी एजेंसियों को ऐसी दुकानों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं जो गृह मंत्रालय द्वारा बताए गए सभी मानदंडों पर खरी उतरती हैं। बहरहाल, निरुद्ध क्षेत्रों (कोविड-19 कंटेनमेंट जोन) में शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। '

दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम, दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम, दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड और दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर को सार्वजनिक स्थानों पर शराब की दुकानें खोलने का अधिकार दिया गया है। हालांकि, यह नियम मॉल में लागू नहीं है। आबकारी विभाग के अनुसार एजेंसियों से जल्द ही ब्यौरा मुहैया कराने के लिए कहा गया है। साथ ही यह वचनपत्र देने को भी कहा गया है कि शराब की जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है वे एमएचए की सभी शर्तों का पालन करेंगी। राष्ट्रीय राजधानी में मॉल को छोड़ कर शराब की करीब 450 दुकाने हैं।

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