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UP Ki Taja Khabar: मथुरा में SP ने आटे की कालाबाजारी कर रहे दुकानदार को रंगे हाथों पकड़ा, ग्राहक बनकर की मामले की जांच

By भाषा | Updated: April 5, 2020 12:33 IST

एसपी सिटी अशोक कुमार मीणा ने बताया, 'चक्की वाला थोक दाम में 30 रुपए किलो आटा दे रहा था, जबकि खुदरा में आटे का मूल्य 28 से 30 रुपए तय किया गया है और थोक में आटे की कीमत 26 रुपए किलो तय की गई थी। इसके अलावा उसके पास न तो चक्की चलाने का लाइसेंस था और न ही वह खरीदे एवं बेचे गए किसी भी सामान की रसीद दिखा सका, इसलिए उसकी चक्की सील कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई है।'

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ठळक मुद्देखाद्य सामग्रियों की कालाबाजारी की शिकायतों के मद्देनजर ग्राहक बनकर पहुंचे मथुरा के एसपी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी।बाजार मूल्य से अधिक दाम पर सामान बेचने वाले दुकानदार को रंगे हाथ पकड़ा।

मथुरा: कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान खाद्य सामग्रियों की कालाबाजारी की शिकायतों के मद्देनजर ग्राहक बनकर पहुंचे मथुरा के एसपी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बाजार मूल्य से अधिक दाम पर सामान बेचने वाले दुकानदार को रंगे हाथ पकड़ लिया।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि खाद्य सामग्री की कालाबाजारी का पता लगाने के लिए एसपी सिटी अशोक कुमार मीणा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवराज सिंह रणनीति बनाकर शनिवार सुबह मोटर साइकिल लेकर बाजार में निकल पड़े।

उन्होंने कहा, 'वे भरतपुर गेट लालागंज में दीपक कुमार की चक्की पर पहुंचे और उससे आटा मांगा। दीपक ने पहले 32 रुपए किलो के भाव बोले और बाद में 30 रुपए किलो में थोक में आटा देने के लिए राजी हो गया। जब एसपी सिटी ने दीपक से कहा कि वह अधिक दाम ले रहा है तो चक्की वाले ने दो टूक कह दिया कि इससे कम दाम में आटा नहीं मिलेगा।' 

सूत्रों ने बताया, 'इसके बाद पुलिस एवं अन्य अधिकारी भी वहां पहुंच गए। दुकानदार चक्की चलाने और आटा एवं गेहूं खरीद के बिल भी टीम के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका। टीम ने चक्की को सील कर दिया।' दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के अभिहित अधिकारी चंदन पांडेय ने बताया कि दुकानदार के पास चक्की के संचालन का लाइसेंस नहीं था और उसे सील कर दिया गया है। 

एसपी सिटी अशोक कुमार मीणा ने बताया, 'चक्की वाला थोक दाम में 30 रुपए किलो आटा दे रहा था, जबकि खुदरा में आटे का मूल्य 28 से 30 रुपए तय किया गया है और थोक में आटे की कीमत 26 रुपए किलो तय की गई थी। इसके अलावा उसके पास न तो चक्की चलाने का लाइसेंस था और न ही वह खरीदे एवं बेचे गए किसी भी सामान की रसीद दिखा सका, इसलिए उसकी चक्की सील कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई है।'

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