बीटेक छात्रा को दुष्कर्म के बाद जिंदा जलाने वाले राहुल राज को सजा-ए-मौत, सीबीआई कोर्ट का फैसला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: December 21, 2019 02:29 PM2019-12-21T14:29:09+5:302019-12-21T14:29:09+5:30

रांची की निर्भया को न्याय मिला, मुख्य आरोपी राज दोषी करार, फांसी की सजा का ऐलान।

CBI court verdict capital punishment for Rahul Raj, who burns BTech student alive after rape | बीटेक छात्रा को दुष्कर्म के बाद जिंदा जलाने वाले राहुल राज को सजा-ए-मौत, सीबीआई कोर्ट का फैसला

बीटेक छात्रा को दुष्कर्म के बाद जिंदा जलाने वाले राहुल राज को सजा-ए-मौत, सीबीआई कोर्ट का फैसला

Highlights अदालत ने इस वर्ष अक्तूबर में राहुल के खिलाफ आरोप तय किये थे सीबीआई की एक विशेष अदालत ने मुख्य आरोपी राहुल राज को दोषी करार दिया।

तीन वर्ष पूर्व 2016 में 15 और 16 दिसंबर की मध्य रात्रि दीपा टोली इलाके में इंजीनियरिंग की एक छात्रा को दुष्कर्म के बाद जलाकर मारने वाले मुख्य आरोपी राहुल राज को सिर्फ एक माह की सुनवाई के बाद अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार दिया। शनिवार को उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने मुख्य आरोपी राहुल राज को दोषी करार दिया।

यह मामला 28 मार्च, 2018 को सीबीआई को सौंपा गया था और लगभग 15 माह की जांच के बाद सीबीआई ने जून, 2019 में इस मामले का उद्भेदन किया और लखनऊ से राहुल राज को धर दबोचा। जांच में पता चला कि राहुल अपराध की दुनिया में रचा बसा था और दिसंबर, 2016 में इस नृशंस घटना को अंजाम देकर वह लखनऊ भाग गया था। 

सीबीआई ने हत्याकांड के आसपास की बस्ती के लोगों की डीएनए प्रोफाइलिंग करके और पीड़िता के शव तथा कपड़ों से बरामद डीएनए नमूनों से उसका मिलान कर राहुल राज को पकड़ा। अदालत ने इस वर्ष अक्तूबर में राहुल के खिलाफ आरोप तय किये थे और लगातार सुनवाई कर उसे दोषी करार दिया।

समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा से इनपुट्स लेकर

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