असम पुलिस के DSP घरेलू नौकरानी से रेप के आरोप में गिरफ्तार, DGP ने कहा, '0 टॉलरेंस के तहत किया अरेस्ट'
By आकाश चौरसिया | Published: March 18, 2024 03:54 PM2024-03-18T15:54:16+5:302024-03-18T16:10:21+5:30
असम पुलिस के उपाधीक्षक (डीएसपी) के ऊपर घरेलू नौकरानी से कथित तौर पर लगातार यौन शोषण को लेकर आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। उनकी पहचान किरण नाथ के रूप में की गई है और वह गोलाघाट जिले के लाचित बोरफुकन पुलिस अकादमी में तैनात थे।
नई दिल्ली:असम पुलिस के उपाधीक्षक (डीएसपी) के ऊपर घरेलू नौकरानी से कथित तौर पर लगातार यौन शोषण को लेकर आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। उनकी पहचान किरण नाथ के रूप में की गई है और वह गोलाघाट जिले के लाचित बोरफुकन पुलिस अकादमी में तैनात थे।
15 वर्षीय पीड़िता ने आरोप लगाया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उसके साथ बार-बार बलात्कार किया। उसने कहा कि नाथ ने उसे जबरन अपने आवास पर कैद कर लिया था और अपने परिवार के सदस्यों की मदद से उसे प्रताड़ित करता था।
पीड़िता के परिवार ने डेरगांव पुलिस स्टेशन में शनिवार को आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अधिकारी के खिलाफ एक दिन बाद रविवार को उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ है। असम पुलिस निदेशक (डीजीपी) ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने इस मामले पर कहा कि किरण नाथ के खिलाफ जांच में सुबूत प्राप्त किए और इस आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है।
असम पुलिस के डीजीपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखते हुए कहा, "पुलिस कर्मियों के बीच यौन दुर्व्यवहार के प्रति जीरो टॉलरेंस असम पुलिस की नीति की आधारशिला बनी हुई है"।
Reference allegations of sexual misconduct towards the housemaid by a DSP posted at LBPA Dergaon - Case No 42 under section 376,506 of IPC and Section 6 of POCSO Act has been registered at Dergaon PS, District Golaghat.
— GP Singh (@gpsinghips) March 17, 2024
DSP Kiran Nath, presently posted at @LBPA_Assam has been…
किरण नाथ को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (सोलह साल से कम उम्र की महिला से बलात्कार), 506 (आपराधिक धमकी) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो), 2012 की धारा 6 के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा कि उन्होंने पीड़िता और अन्य गवाहों के बयान दर्ज कर लिए हैं और मामले की आगे की जांच कर रहे हैं।