मद्रास हाई कोर्ट में महेंद्र सिंह धोनी ने IPS अधिकारी के खिलाफ दायर की अवमानना ​​याचिका, जानें मामला

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मैच फिक्सिंग से जुड़े मामले में उच्चतम न्यायालय और कुछ वरिष्ठ वकीलों के खिलाफ कथित बयान देने के लिए आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने और उन्हें समन जारी करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

By मनाली रस्तोगी | Published: November 05, 2022 7:38 AM

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ठळक मुद्देइस मामले को सूचीबद्ध कर दिया गया है लेकिन इस पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो पाई।धोनी ने 2014 में तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक संपत कुमार को मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग में उनसे (धोनी) जुड़ा कोई भी बयान देने से रोक लगाने के लिए दीवानी मुकदमा दायर किया था।उन्होंने अदालत से हर्जाने के तौर पर 100 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया था।

चेन्नई: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल सट्टेबाजी मामले की जांच करने वाले आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में अवमानना ​​याचिका दायर की है। संपत 2013 के आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी के मामलों की जांच में शामिल थे। उन्होंने तब एक अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन का खुलासा किया था जिसमें माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम कथित तौर पर शामिल था।

अवमानना ​​याचिका को शुक्रवार को जस्टिस पीएन प्रकाश और जस्टिस आरएमटी टीका रमन के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था और इस मामले पर बहस करने के लिए वरिष्ठ वकील पीआर रमन अदालत में मौजूद थे। लेकिन समय की कमी के कारण न्यायाधीश मामले की सुनवाई नहीं कर सके। याचिका को तब सूचीबद्ध किया गया था जब एडवोकेट जनरल आर शुनमुगसुंदरम ने 7 जुलाई को सहमति दी थी और आईपीएस अधिकारी द्वारा सहमति देने पर पुनर्विचार करने की याचिका को भी खारिज कर दिया था।

अपने हलफनामे में धोनी ने कहा कि उन्होंने 2014 में एक टेलीविजन चैनल और आईपीएस अधिकारी के खिलाफ हर्जाने का मुकदमा दायर किया था और अंतरिम निषेधाज्ञा प्राप्त की थी। हालांकि, 2021 के अंत में आईपीएस अधिकारी ने सूट में अपना लिखित बयान दर्ज करना चुना था। धोनी ने कहा, "बयान पर गौर करने पर मैंने पाया कि निंदनीय और आपत्तिजनक बयान हैं" और अदालत से आपराधिक अवमानना ​​​​के लिए अधिकारी को दंडित करने का आग्रह किया।

उन्होंने दावा किया कि कुमार ने उच्चतम न्यायालय पर सट्टेबाजी के मुद्दे के संबंध में सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई रिपोर्ट को देखते हुए "कानून के शासन से अपना ध्यान भटकाने" का आरोप लगाया था। इसी तरह आईपीएस अधिकारी ने यह भी दावा किया था कि क्रिकेटर ने मद्रास उच्च न्यायालय में मामला दर्ज करने का एकमात्र उद्देश्य गैग ऑर्डर प्राप्त करने के लिए चुना था और कहा कि वरिष्ठ वकील की पसंद वादी के पीछे की साजिश के बारे में बताती है।

लिखित बयान को पढ़ने के बाद ए-जी पूरी तरह से आश्वस्त थे कि दलीलों में अनुचित आरोप लगाकर अदालती कार्यवाही को बदनाम करने का प्रभाव था। ए-जी ने आपराधिक अवमानना ​​को आगे बढ़ाने की सहमति देते हुए लिखा, "आगे का यह बयान कि यह आवाजों को दबा कर कार्टेल द्वारा नियंत्रण को नुकसान पहुंचाने की साजिश है, दुर्भावनापूर्ण है। उपरोक्त कथन एक संकेत है कि उच्च न्यायालय भी कार्टेल में है।"

टॅग्स :एमएस धोनीMahendra Singh DhoniMadras High CourtIPSIPL
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