गौतम गंभीर के खिलाफ दिल्ली की अदालत ने जारी किया जमानती वारंट, रियल एस्टेट 'धोखाधड़ी' का है मामला

Gautam Gambhir: रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदारों से कथित तौर पर धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने गौतम गंभीर को वारंट जारी किया है

By भाषा | Published: December 19, 2018 11:30 PM

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नई दिल्ली, 19 दिसंबर: दिल्ली की एक अदालत ने एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदारों से कथित तौर पर धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में लगातार समन भेजने के बावजूद पेश नहीं होने पर बुधवार को पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया।

शिकायत के अनुसार 17 फ्लैट खरीदारों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने 2011 में गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में एक आने वाले एक प्रोजेक्ट में फ्लैटों की बुकिंग के वास्ते 1.98 करोड़ रुपए दिए थे लेकिन यह प्रोजेक्ट कभी शुरू नहीं हुआ।

गंभीर रूद्र बिल्डवेल रिएलिटी प्राइवेट लिमिटेड और एचआर इंफ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त प्रोजेक्ट के निदेशक और ब्रैंड ऐम्बैसडर थे। हाउसिंग परियोजना में अपार्टमेंट बुक करने के नाम पर जनता से 1.98 करोड़ रुपए ठगने के आरोप में 2016 में मामला दर्ज कराया गया था। 

मुख्य मेट्रोपॉलिटल मजिस्ट्रेट मनीष खुराना ने कहा, 'इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गौतम गंभीर इस मामले में लगातार पेश नहीं हो रहे हैं और यहां तक कि सुनवाई की अंतिम तारीख में छूट संबंधी अर्जी खारिज होने के बाद भी वह हाजिर नहीं हुए इसलिए आरोपी के खिलाफ 10 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया जाता है।' 

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी निर्धारित की है।

शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि 'परियोजना को बड़े पैमाने पर प्रचारित और विज्ञापित किया गया था और गंभीर के, ब्रैंड ऐम्बैसडर के रूप में, परियोजना में निवेश करने के लिए खरीदारों को आकर्षित करने और आमंत्रित करने में मदद मिली थी।'

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