वीडियोकॉन मामला: सेबी ने वेणुगोपाल धूत, दो इकाइयों पर 75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
By भाषा | Updated: September 28, 2021 20:22 IST2021-09-28T20:22:15+5:302021-09-28T20:22:15+5:30

वीडियोकॉन मामला: सेबी ने वेणुगोपाल धूत, दो इकाइयों पर 75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
नयी दिल्ली, 28 सितंबर बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के शेयर में भेदिया कारोबार गतिविधियों को लेकर उद्योगपति वेणुगोपाल धूत और दो अन्य इकाइयों पर 75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कंपनी के तत्कालीन प्रबंध निदेशक धूत के अलावा कंपनी के दो प्रवर्तकों... वीडियोकॉन रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लि. और इलेक्ट्रोपाट्र्स (इंडिया) प्राइवेट लि. पर जुर्माना लगाया है। इलेक्ट्रोपाट्र्स को पहले श्रीधूत ट्रेडिंग एंड एजेंसीज के नाम से जाना जाता था।
भेदिया कारोबार का यह मामला 2017 का है।
सेबी ने कहा, ‘‘इन इकाइयों के पास कंपनी के बारे में अप्रकाशित कीमत से जुड़ी संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई) थी। उसके बाद भी उन्होंने बाजार में सौदे किये।
मामले की जांच अप्रैल-सितंबर 2017 के दौरान की गयी।
वीडियोकॉन के कर्ज खाते को देना बैंक एनपीए (फंसे) कर्ज की श्रेणी में डालने वाला था। इस सूचना का वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के शेयर कीमत पर असर पड़ता और यह यूपीएसआई थी।
सूचना की अवधि एक मार्च, 2017 से नौ मई, 2017 थी।
दोनों प्रवर्तक इकाइयों ने इस दौरान अपने शेयर या तो गिरवी रख दिये या फिर अन्य इकाइयों को हस्तांतरित किये। अधिकृत प्रतिनिधि वेणुगोपाल धूत के पास संवेदनशील सूचना थी और उन्होंने दोनों प्रवर्तक कंपनियों की तरफ से कारोबार किया। दोनों इकाइयों के पास भी संवेदनशील सूचना थी।
बाजार नियमों के उल्लंघन को लेकर तीनों पर 25-25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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