पैरामेडिकल, नर्सिंग, इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में शामिल करने का आग्रह

By भाषा | Updated: September 21, 2021 23:13 IST2021-09-21T23:13:25+5:302021-09-21T23:13:25+5:30

Urge to include paramedical, nursing, engineering diploma holders in the Minimum Wages Act | पैरामेडिकल, नर्सिंग, इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में शामिल करने का आग्रह

पैरामेडिकल, नर्सिंग, इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में शामिल करने का आग्रह

नयी दिल्ली, 21 सितंबर इंजीनियिरों के संगठन सीईएआई ने मंगलवार को कहा कि उसने सरकार से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत पैरामेडिकल, नर्सिंग और इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों को शामिल करने का आग्रह किया है।

कंसल्टिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीईएआई) ने एक बयान में कहा कि देश में मौजूदा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम केवल वाहन चालक और औद्योगिक श्रमिकों सहित केवल कुशल और अर्ध-कुशल कामगारों को ही शामिल करता है ....।’’

संगठन ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री के साथ ही दिल्ली सरकार को इस संदर्भ में पत्र लिखा है।

बयान के अनुसार पत्र में सीईएआई की व्यापार और नीति से जुड़ी समिति के चेयरमैन के के कपिला ने पैरामेडिकल, नर्सिंग और इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत शामिल करने का आग्रह किया है।

सीईएआई के लगभग 300 सदस्य हैं। यह ‘इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कंसल्टिंग इंजीनियर्स’ में भारतीय इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी पेशेवरों का प्रतिनिधित्व करता है।

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Web Title: Urge to include paramedical, nursing, engineering diploma holders in the Minimum Wages Act

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