Union Budget 2025: क्या करदाताओं को मिलेगी राहत? जानिए पुरानी और नई कर व्यवस्थाएं क्या हैं?
By रुस्तम राणा | Updated: February 1, 2025 11:57 IST2025-02-01T11:57:01+5:302025-02-01T11:57:01+5:30
क्या करदाताओं को राहत मिलेगी, यह देखना अभी बाकी है, क्योंकि हम केंद्रीय बजट का इंतजार कर रहे हैं। यहां, हम भारत में व्यक्तिगत कराधान क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली मौजूदा कर व्यवस्थाओं पर एक नज़र डालते हैं।

Union Budget 2025: क्या करदाताओं को मिलेगी राहत? जानिए पुरानी और नई कर व्यवस्थाएं क्या हैं?
Union Budget 2025: केंद्रीय बजट शनिवार को बजे पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 8वां बजट भाषण दे रही हैं। कर निर्धारण और मध्यम वर्ग की भलाई शीर्ष एजेंडा बनने के साथ, आयकर स्लैब हाल के दिनों में चर्चा का विषय बन गए हैं। क्या करदाताओं को राहत मिलेगी, यह देखना अभी बाकी है, क्योंकि देश केंद्रीय बजट में कर से संबंधित घोषणाओं का इंतजार कर रहा है। यहां, हम भारत में व्यक्तिगत कराधान क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली मौजूदा कर व्यवस्थाओं पर एक नज़र डालते हैं।
पुरानी कर व्यवस्था
पुरानी व्यवस्था में, 2,50,000 रुपये तक की आय वाले इस योजना को चुनने वाले नागरिकों को कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी उन्हें कोई कर चुकाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद, 2,50,001 रुपये से 3,00,000 रुपये की सीमा में आय वाले करदाताओं को 5 प्रतिशत का भुगतान करना पड़ता है। 3,00,001 रुपये से 5,00,000 रुपये की आय स्लैब में 5 प्रतिशत आयकर है।
यहाँ आयकर अधिनियम की धारा 87ए के तहत कर छूट के कारण 5,00,000 रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, 5,00,001 रुपये से 10,00,000 रुपये की आय स्लैब में 20 प्रतिशत का भुगतान करना होता है। और, 10,00,001 रुपये और उससे अधिक की अंतिम स्लैब में करदाताओं को 30 प्रतिशत का भुगतान करना होता है।
नई कर व्यवस्था
इसी तरह, नई व्यवस्था में 3 लाख रुपये तक की आय वाले नागरिकों को कोई कर नहीं देना पड़ता। इसके अलावा, 7 लाख रुपये से कम आय वाले करदाताओं को 5 प्रतिशत का भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि आयकर अधिनियम के तहत धारा 87ए के तहत छूट उपलब्ध है, इसलिए 7 लाख रुपये तक की आय वाले नागरिकों को कर का भुगतान नहीं करना पड़ता।
7 लाख से 10 लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत, 10 लाख से 12 लाख रुपये तक की आय पर 15 प्रतिशत, 12 लाख से 15 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत तथा 15 लाख रुपये से अधिक आय पर 30 प्रतिशत कर देना होगा।