ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने आईडीबीआई बैंक के पक्ष में सुनाया 23.9 करोड़ डॉलर के कर्ज का फैसला

By भाषा | Updated: June 3, 2021 20:07 IST2021-06-03T20:07:02+5:302021-06-03T20:07:02+5:30

UK High Court ruled in favor of IDBI Bank loan of $239 million | ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने आईडीबीआई बैंक के पक्ष में सुनाया 23.9 करोड़ डॉलर के कर्ज का फैसला

ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने आईडीबीआई बैंक के पक्ष में सुनाया 23.9 करोड़ डॉलर के कर्ज का फैसला

लंदन, तीन जून लंदन के उच्च न्यायालय के वाणिज्य संभाग ने भारतीय कंपनी एस्सार शिपिंग ग्रुप की साइप्रस स्थित एक अनुषंगी के खिलाफ 23.9 करोड़ डॉलर के कर्ज के मामले में आईडीबीआई बैंक के पक्ष में फैसला सुनाया।

यह ब्रिटेन की किसी भी अदालत में किसी भारतीय बैंक के पक्ष में कर्ज से संबंधित मामले में सुनाए गए सबसे अहम फैसलों में से एक है।

मुंबई के बैंक आईडीबीआई ने मार्च 2013 में दो जैक अप ड्रिलिंग रिग के निर्माण के लिए सिंगापुर में पंजीकृत दो कंपनियों - वरदा ड्रिलिंग वन प्राइवेट लिमिटेड और वरदा ड्रिलिंग टू प्राइवेट लिमिटेड के साथ 14.8 करोड़ डॉलर के रिण का करार किया था।

कर्जदारों की मूल कंपनी साइप्रस में पंजीकृत आईटीएच इंटरनेशनल ड्रिलिंग होल्डको लिमिटेड ने रिण के लिए कॉरपोरेट गारंटी दी थी। रिण और गारंटी ब्रिटिश कानूनों के तहत दिए गए थे और इसलिए ब्रिटिश अदालतों के न्याय क्षेत्र के अधीन आते हैं।

मामले में आईडीबीआई की पैरवी करने वाली लंदन की कानूनी सेवा प्रदाता कंपनी टीएलटी एलएलपी के कानूनी निदेशक निक कर्लिंग ने कहा, "अपने आकार और कर्ज वापस न करने वालों को दिए संदेश दोनों के लिहाज से यह एक अहम फैसला है कि भारतीय बैंक ब्रिटिश अदालतों के जरिए बकाया कर वापस लेने के लिए तैयार और सक्षम हैं।"

टीएलटी एलएलपी साथ ही इस समय भारतीय स्टेट बैंक ने नेतृत्व वाले 13 भारतीय बैंकों के एक समूह का भी प्रतिनिधित्व कर है जिसने विजय माल्या के खिलाफ 1.145 अरब पाउंड के कर्ज की वापसी के लिए ब्रिटेन में मामला दायर किया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: UK High Court ruled in favor of IDBI Bank loan of $239 million

कारोबार से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे