कर चोरी , गंभीर धोखाधड़ी, अंतरराष्ट्रीय कर मामलों में चेहरा रहित अपील उपलब्ध नहीं: मंत्रालय
By भाषा | Updated: November 11, 2020 22:58 IST2020-11-11T22:58:02+5:302020-11-11T22:58:02+5:30

कर चोरी , गंभीर धोखाधड़ी, अंतरराष्ट्रीय कर मामलों में चेहरा रहित अपील उपलब्ध नहीं: मंत्रालय
नयी दिल्ली, 11 नवंबर आयकर विभाग की चेहरारहित अपील योजना गंभीर धोखाधड़ी, कर चोरी के बड़े मामलों, अंतरराष्ट्रीय कर मामलों, बेनामी संपत्ति कर अथवा कालाधन कानून के तहत आने वाले मामलों में उपलब्ध नहीं होगी। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को यह कहा।
आयकर विभाग की चेहरारहित अपील योजना 25 सितंबर को शुरू की गई थी। इसके तहत आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील के लिये पूरी तरह से चेहरारहित प्रक्रिया उपलब्ध है। चेहरारहित प्रक्रिया से तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया है जिसमें करदाता और अपील की सुनवाई करने वाले को एक दूसरे को पहचाने बिना एक दूसरे के आमने सामने पहुंचे बिना ही पूरी प्रक्रिया आनलाइन होती है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने बुधवार को ट्वीट किया कि योजना के तहत मिलने वाली अपील को किसी भी अधिकारी को आवंटित कर दिया जाता है। अपील करने वाले को इस अधिकारी की पहचान नहीं होती है। अपीलीय आयुक्त का फैसला टीम आधारित होता है।
कार्यालय ने स्पष्ट किया कि गंभीर धोखाधड़ी से जुड़े मामले, कर चोरी के बड़े मामले, संवेदनशील और खोजबीन वाले मामलों, अंतरराष्ट्रीय कर के मामले, कालाधन कानून और बेनामी संपत्ति से जुड़े मामलों में चेहरारहित अपील की यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
वित्त मंत्री के कार्यालय ने कर अनुपालन को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिये उठाये गये कदमों को सिलसिलेवार बताते हुये कहा कि व्यक्तिगत करदाताओं की सुविधा के लिये पहले से भरे आयकर रिटर्न फार्म (आईटीआर) उपलब्ध कराये गये हैं।
आईटीआर फार्म में अब करदाताओं के आय का ब्यौरा पहले से ही भरा हुआ उपलब्ध करा दिया जाता है। इसके साथ ही एक अक्ट्रबर 2019 के बाद से आयकर विभाग से भेजा जाने वाला कोई भी संदेश एक कंप्यूटर से निकले विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या के साथ भेजा जाता है। विभागने करदाता चार्टर को भी लागू किया है जिसमें करदाता के प्रति विभाग की ओर से कुछ सैद्धांतिक प्रतिबद्धताओं को बताया गया है।
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