कर्नाटक में 10 से अधिक कर्मचारियों वाली दुकानें चौबीसों घंटे सातों दिन खुलेंगी

By भाषा | Updated: January 2, 2021 21:09 IST2021-01-02T21:09:53+5:302021-01-02T21:09:53+5:30

Shops with more than 10 employees will open 24 hours a day in Karnataka | कर्नाटक में 10 से अधिक कर्मचारियों वाली दुकानें चौबीसों घंटे सातों दिन खुलेंगी

कर्नाटक में 10 से अधिक कर्मचारियों वाली दुकानें चौबीसों घंटे सातों दिन खुलेंगी

बेंगलुरू, दो जनवरी कर्नाटक सरकार ने 10 या अधिक कर्मचारियों वाली सभी दुकानों तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को कुछ शर्तों के साथ चौबीसों घंटे सातों दिन परिचालन की अनुमति दे दी है। अभी यह अनुमति तीन साल के लिए दी गई है।

सरकार के इस कदम का मकसद रोजगार सृजन और वृद्धि दर को प्रोत्साहन देना है। कोविड-19 महामारी से राज्य की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है।

श्रम विभाग की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि नियोक्ताओं को अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी ताकि बारी-बारी से सभी कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन अवकाश दिया जा सके।

विभाग ने कहा कि नियोक्ता किसी कर्मचारी से एक दिन में आठ घंटे और सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं ले सकेंगे। किसी भी दिन ओवरटाइम 10 घंटे और तीन लगातार महीनों में 50 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए।

विभाग ने कहा यदि कर्मचारियों को छुट्टी के दिन या सामान्य कार्य घंटों के बाद बिना ओवरटाइम के कार्य करते पाया जाता है तो नियोक्ता/प्रबंधक के खिलाफ कर्नाटक दुकान एवं प्रतिष्ठान कानून और कर्नाटक दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

अधिसूचना में कहा गया है कि वेतन भुगतान कानून के तहत कर्मचारियों के वेतन या ओवरटाइम का भुगतान उनके बचत बैंक खातों में डाला जाएगा।

अधिसूचना में कहा गया है कि सामान्य परिस्थितियों में महिला कर्मचारियों को रात आठ बजे के बाद काम करने की अनुमति नहीं होगी। यदि नियोक्ता महिला कर्मचारी से लिखित अनुमति प्राप्त करते हैं, तो महिलाओं को रात आठ से सुबह छह बजे तक काम करने की अनुमति होगी, लेकिन नियोक्ता को उनकी पूरी सुरक्षा के लिए प्रबंध करना होगा।

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Web Title: Shops with more than 10 employees will open 24 hours a day in Karnataka

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