सेबी ने शेयर विकल्प मामले में आठ इकाइयों पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

By भाषा | Updated: September 1, 2021 17:34 IST2021-09-01T17:34:19+5:302021-09-01T17:34:19+5:30

SEBI slaps Rs 40 lakh fine on eight entities in share option case | सेबी ने शेयर विकल्प मामले में आठ इकाइयों पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

सेबी ने शेयर विकल्प मामले में आठ इकाइयों पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बीएसई में कम खरीद-फरोख्त वाले शेयर विकल्पों में गैर-प्रामाणिक कारोबार में लिप्त रहने के चलते आठ कंपनियों और व्यक्तियों पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बाजार नियामक ने आठ अलग-अलग आदेशों में निकिता रूंगटा, आकाश प्रकाश शाह, आभा मोहंता, आचमन वानिज्या, अभि पोर्टफोलियो, ए सी अग्रवाल कमोडिटीज, विनय रमनलाल शाह एचयूएफ और विनोदकुमार एम जैन पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को बीएसई के शेयर विकल्प खंड में बड़े पैमाने पर गतिविधियां बढ़ने के बारे में पता चला था। इसे ध्यान में रखते हुये नियामक ने कम खरीद-फरोख्त वाले शेयर विकल्पों में अप्रैल 2014 से लेकर सितंबर 2015 के बीच गतिविधियों की जांच पड़ताल की। जांच के बाद पता चला कि बीएसई में शेयर विकल्प खंड में होने वाले कुल सौदों का 81.38 प्रतिशत यानी 2.91 लाख से अधिक सौदे वास्तविक सौदे नहीं थे। इन अवास्तविक सौदों से बाजार में 826.21 करोड़ रुपये का कृत्रिम कारोबार हुआ। यह शेयर विकल्प खंड में हुये कुल कारोबार का 54.68 प्रतिशत था। जांच में पाया गया कि ये आठ इकाइयां उन इकाइयों में शामिल थी जो कि शेयर विकल्प खंड में रिवर्सल ट्रेड में लिप्त थीं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: SEBI slaps Rs 40 lakh fine on eight entities in share option case

कारोबार से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :SEBI