सेबी ने माइंडट्री मामले में भेदिया कारोबार नियमों के उल्लंघन को लेकर दो व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया
By भाषा | Updated: October 21, 2021 21:35 IST2021-10-21T21:35:10+5:302021-10-21T21:35:10+5:30

सेबी ने माइंडट्री मामले में भेदिया कारोबार नियमों के उल्लंघन को लेकर दो व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया
नयी दिल्ली 21 अक्टूबर बाजार नियामक सेबी ने बृहस्पतिवार को माइंडट्री लिमिटेड के शेयरों में भेदिया कारोबार नियमों के उल्लंघन को लेकर दो व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने दो अलग-अलग आदेशों में माइंडट्री के पूर्व कर्मचारी उदय किरण लिंगामनेनी और विराट कुमार येरामल्ला पर भेदिया कारोबार नियमों के उल्लंघन के लिए एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
सेबी ने अपनी जांच में पाया कि लिंगामनेनी और येरामल्ला ने कई बार तथा जांच अवधि जनवरी-मार्च 2019 के दौरान भी कंपनी के शेयरों में लेन-देन किये थे।
बाजार नियामक ने पाया कि दोनों ने जांच अवधि के दौरान भी दस लाख रुपये से अधिक का कारोबार किया। उन्होंने हालांकि कंपनी को संबंधित लेनदेन के बारे में नहीं बताया था, जो भेदिया कारोबार नियमों के तहत आवश्यक है।
सेबी ने अपने आदेश में कहा कि लिंगामनेनी ने जनवरी-मार्च 2019 की अवधि के दौरान 68.18 लाख रुपये की तीन लेनदेन, जबकि येरामल्ला ने 57.96 लाख रुपये के कुल कारोबार मूल्य के साथ पांच लेनदेन की थी।
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