सेबी ने राइट इश्यू को लेकर अनुपालन के लिए छूट बढ़ायी

By भाषा | Updated: October 1, 2021 23:35 IST2021-10-01T23:35:29+5:302021-10-01T23:35:29+5:30

SEBI extends exemption for compliance on rights issue | सेबी ने राइट इश्यू को लेकर अनुपालन के लिए छूट बढ़ायी

सेबी ने राइट इश्यू को लेकर अनुपालन के लिए छूट बढ़ायी

नयी दिल्ली, एक अक्टूबर पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को 31 मार्च, 2022 तक खुलने वाले राइट्स इश्यू से जुड़े प्रकिया संबंधी नियमों के अनुपालन को लेकर कंपनियों के लिए छूट बढ़ा दी है।

‘इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स नॉर्म्स’ के अनुसार राइट इश्यू के लिए आवेदन केवल एएसबीए (ऐप्लिकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड अमाउंट) प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

हालांकि, कोविड-19 महामारी के कारण और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी पात्र शेयरधारक ऐसे समय के दौरान राइट इश्यू के लिए आवेदन कर सकते हैं, सेबी ने मई 2020 में कहा था कि इश्यू जारी करने वाला, इश्यू के प्रमुख प्रबंधक, रजिस्ट्रार और अन्य मान्यता प्राप्त बिचौलियों के साथ शेयरधारकों के आवेदनों को स्वीकार करने के लिए एक वैकल्पिक तंत्र (केवल गैर-नकद माध्यम) स्थापित करेगा।

ऐसा यह सुनिश्चित करने के अधीन होगा कि किसी भी आवेदन के संबंध में किसी तीसरे पक्ष के भुगतान की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सेबी ने एक परिपत्र में कहा कि यह छूट अब और बढ़ा दी गई है और यह 31 मार्च, 2022 तक खुलने वाले राइट इश्यू पर लागू होगी।

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Web Title: SEBI extends exemption for compliance on rights issue

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