सेबी ने उज्जीवन एसएफबी को विलय नियम में छूट दी

By भाषा | Updated: December 2, 2021 23:11 IST2021-12-02T23:11:06+5:302021-12-02T23:11:06+5:30

Sebi exempts Ujjivan SFB from merger rule | सेबी ने उज्जीवन एसएफबी को विलय नियम में छूट दी

सेबी ने उज्जीवन एसएफबी को विलय नियम में छूट दी

नयी दिल्ली, दो दिसंबर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक (एसएफबी) और उसके प्रवर्तक उज्जीवन फाइनेंस सर्विसेज के विलय के संदर्भ में न्यूनतम प्रवर्तक ‘लॉक-इन’ नियम में छूट दे दी है।

बैंक ने गत 30 अक्टूबर को उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज (विलय वाली कंपनी) और उज्जीवन एसएफबी (जिसमें विलय होना है) के विलय को मंजूरी दी थी।

इसके बाद उसने प्रवर्तक की तरफ से संयुक्त रूप से सेबी को आवेदन देकर तीन साल के न्यूनतम प्रवर्तक ‘लॉक-इन’ नियम में छूट देने का आग्रह किया था।

बैंक ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, ‘‘...सेबी ने दो दिसंबर, 2021 के पत्र के जरिये तीन साल के न्यूनतम प्रवर्तक ‘लॉक-इन’ नियम में छूट देने के हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।

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Web Title: Sebi exempts Ujjivan SFB from merger rule

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