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दो हजार के 8,897 करोड़ मूल्य के नोट अभी तक बैंकिंग प्रणाली में वापस नहीं आए, आरबीआई ने दी जानकारी

By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: February 03, 2024 2:52 PM

2,000 रुपये के बैंक नोटों को बदलने की सुविधा रिजर्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों (आरबीआई इश्यू ऑफिस) पर उपलब्ध है। ये कार्यालय अहमदाबाद, बैंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, मुंबई और नई दिल्ली सहित प्रमुख शहरों में स्थित हैं।

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ठळक मुद्दे 2,000 रुपये के 8,897 करोड़ रुपये के बैंक नोट अभी तक बैंकिंग प्रणाली में वापस नहीं आए प्रचलन में रहे 2,000 रुपये के 97.50 प्रतिशत बैंक नोट वापस आ गए हैंरिजर्व बैंक ने 19 मई को दो हजार रु. के नोट चलन से बाहर होने का ऐलान किया था

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा है कि पिछले साल मई से प्रचलन से वापस ले लिए गए 2,000 रुपये के 8,897 करोड़ रुपये के बैंक नोट अभी तक बैंकिंग प्रणाली में वापस नहीं आए हैं। जब 2,000 रुपये के बैंक नोटों को वापस लेने की घोषणा की गई थी तब 2,000 रुपये के बैंक नोटों का कुल मूल्य 19 मई, 2023 को कारोबार की समाप्ति पर 3.56 लाख करोड़ रुपये था। 

आरबीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि 2,000 रुपये के बैंक नोटों को वापस लेने की घोषणा के बाद से अब तक 8,897 करोड़ रुपये मूल्य के नोट अब तक वापस नहीं आए हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि 19 मई, 2023 तक प्रचलन में रहे 2,000 रुपये के 97.50 प्रतिशत बैंक नोट वापस आ गए हैं, साथ ही यह भी कहा गया है कि ये नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। आरबीआई ने पिछले महीने कहा था कि 1 जनवरी, 2024 तक बैंकिंग में नहीं लौटे 2,000 रुपये के बैंक नोटों का कुल मूल्य 9,330 करोड़ रुपये था।

बता दें कि 2,000 रुपये के बैंक नोटों को बदलने की सुविधा रिजर्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों (आरबीआई इश्यू ऑफिस) पर उपलब्ध है। ये कार्यालय अहमदाबाद, बैंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, मुंबई और नई दिल्ली सहित प्रमुख शहरों में स्थित हैं।

9 अक्टूबर, 2023 से, आरबीआई द्वारा सत्यापित किए गए कार्यालय भी व्यक्तियों या संस्थाओं से उनके बैंक खातों में जमा करने के लिए 2,000 रुपये के बैंक नोट स्वीकार कर रहे हैं। लोग अपने बैंक खातों में क्रेडिट के लिए भारतीय डाक के माध्यम से देश के किसी भी डाकघर से आरबीआई के किसी भी कार्यालय में 2,000 रुपये के नोट भेज रहे हैं

बता दें कि रिजर्व बैंक ने जब 19 मई को दो हजार रु. के नोट चलन से बाहर होने का ऐलान किया था तब बैंकों में इसे बदलवाने के लिए 30 सितंबर तक की समय सीमा निर्धारित की थी। 29 सितंबर तक दो हजार के लगभग 96 प्रतिशत नोट ही बैंकों के माध्यम से वापस लौटाए गए थे इसलिए बाकी के नोटों की वापसी के लिए आरबीआई ने समय सीमा बढ़ाकर 7 अक्तूबर कर दी गई।  

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