रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म रिण क्षेत्र के लिए एक जैसे नियमों का प्रस्ताव दिया
By भाषा | Updated: June 14, 2021 22:52 IST2021-06-14T22:52:03+5:302021-06-14T22:52:03+5:30

रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म रिण क्षेत्र के लिए एक जैसे नियमों का प्रस्ताव दिया
नयी दिल्ली, 14 जून रिजर्व बैंक ने सोमवार को सूक्ष्म रिण क्षेत्र की सभी इकाइयों के लिए एक जैसे नियम लागू करने प्रस्ताव किया जिसके तहत इकाइयां अपने बोर्ड द्वारा निर्धारित ब्याज दरों पर बिना रेहन का ऋण दे सकेंगी।
सूक्ष्म रिण इकाइयां गरीब एवं निम्न आय वाले परिवारों को थोड़ी राशि के कर्ज और अन्य वित्तीय सेवाएं देती हैं।
रिजर्व बैंक के 'सूक्ष्म रिण के विनियमन से जुड़ा परामर्शक दस्तावेज' शीर्षक परिचर्चा पत्र में
शामिल महत्वपूर्ण प्रस्तावों में सभी विनियमित सूक्ष-ऋण इकाइयों के लिए सूक्ष्म रिणों की एक जैसी परिभाषा रखने, परिवारों पर किस्त का भार उनकी आय के एक सीमित हिस्से तक रखना और परिवार की आय का आकलन बोर्ड द्वारा स्वीकृत नीति के तहत किए जाने की व्यवस्था करने के प्रस्ताव शामिल हैं।
इसमें सभी सूक्ष्म रिणों के लिए रेहन की शर्त हटाये जाने और अदायगी की लचीली व्यवस्था किए जाने का सुझाव है।
सोमवार को जरी रिजर्व बैंक के इस परिचर्चा पत्र में ग्रामीण इलाकों में 1.25 लाख रुपए और शहरी एवं अर्ध-शहरी केंद्रों में दो लाख रुपए की वार्षिक आय वाले परिवार को रेहन के बिना कर्ज की सुविधा दिए जाने का प्रस्ताव है।
रिजर्व बैंक ने हितधारकों से इस पर 31 जुलाई तक अपने सुझाव देने को कहा है।
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