राजस्थान सरकार ने रबी मौसम के फसली ऋण चुकाने की अवधि बढ़ाई
By भाषा | Published: June 8, 2021 07:37 PM2021-06-08T19:37:02+5:302021-06-08T19:37:02+5:30
जयपुर, आठ जून राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण किसानों को रबी मौसम 2020-21 में वितरित फसली ऋण को चुकाने में हो रही परेशानी को देखते हुए इस ऋण अदायगी की तिथि को 30 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त, 2021 कर दिया है।
सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने मंगलवार को कहा कि विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिये हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अल्पकालीन फसली ऋणों के भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ाने के निर्देश दिये थे। इस निर्णय से 1 सितम्बर, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक फसली ऋण लेने वाले लाखों किसानों को लाभ मिलेगा।
सहकारिता मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खरीफ, 2020 के अल्पकालीन फसली ऋणों की वसूली तिथि को 31 मार्च, 2021 से 30 जून, 2021 तक बढ़ाने के भी पूर्व में निर्देश दिये थे। इस संबंध में भी किसानों के हित में खरीफ, 2020 के फसली ऋण चुकाने की तिथि को 31 मार्च, 2021 से बढ़ाकर 30 जून, 2021 अथवा खरीफ फसली ऋण लेने की तिथि से एक वर्ष, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया गया था।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस संबंध में दिये गये निर्देशों के क्रम में ऋण चुकाने की तिथि में अधिकतम एक वर्ष की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि राज्य में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सदस्य काश्तकारों को अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किये जाते हैं। खरीफ मौसम में लिये गये फसली ऋणों का चुकारा 31 मार्च तक तथा रबी सीजन में लिये गये ऋणों का चुकारा 30 जून तक करना होता है।
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