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New Labour Law: जल्द लागू होगा नया श्रम कानून, जानें सप्ताह में 3 दिन छुट्टी व ओवरटाइम काम करने का नियम

By अनुराग आनंद | Updated: February 15, 2021 09:50 IST

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कंपनियों व वहां काम करने वाले श्रमिकों को ध्यान में रखकर नया श्रम कानून बनाया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक, इस कानून का एक पक्ष यह है कि काम के घंटे पूरा होने के बाद यदि कोई कर्मचारी 15 मिनट भी काम करता है, तो कंपनी को इसके लिए भुगतान करना होगा।

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ठळक मुद्देसरकार नए श्रम कानून के तहत ओवरटाइम की मौजूदा समय सीमा को बदल सकती है।अब निर्धारित घंटों से 15 मिनट से अधिक काम करना ओवरटाइम माना जा सकता है।

नई दिल्ली: केंद्रीय श्रम मंत्रालय अगले वित्तीय वर्ष में नए श्रम कानून को लागू करने की तैयारी कर रहा है। उम्मीद है कि अब जल्द ही नए श्रम कानून को लागू किया जा सकता है। इस कानून को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। 

नरेंद्र मोदी सरकार का दावा है कि नए कानून को लागू होने के बाद, भारत के श्रम बाजार में बेहतर नियमों का दौर शुरू होगा। इसके साथ ही, सरकार नए श्रम कानूनों के कारण लोगों के बीच उत्पन्न हो रहे आशंका व संदेह को भी दूर करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में आइए इस कानून से जुड़े श्रमिकों के पक्ष की कुछ बातों को जानते हैं।

15 अतिरिक्त मिनट भी काम करने पर मिलेगा ओवरटाइम का पैसा-

डीएनए इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार नए श्रम कानून के तहत ओवरटाइम की मौजूदा समय सीमा को बदल सकती है और अब निर्धारित घंटों से 15 मिनट से अधिक काम करना ओवरटाइम माना जाएगा। कंपनियों को इसके लिए अपने कर्मचारियों को भुगतान करना होगा। यानी, काम के घंटे पूरे होने के बाद, अगर कोई कर्मचारी 15 मिनट भी काम करता है, तो कंपनी को इसके लिए भुगतान करना होगा। पहले यह समय-सीमा आधे घंटे का था। 

इस महीने के अंत तक लेबर लॉ कानून को लागू करने की प्रक्रियाएं पूरी होंगी-

रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि एक संबंधित अधिकारी ने इस कानून को लेकर कहा है कि श्रम मंत्रालय ने नए श्रम कानूनों के बारे में सभी हितधारकों (स्टेक होल्डर) से परामर्श किया है और उनकी बातों को ध्यान में रखकर सभी प्रक्रियाएं इस महीने के अंत तक पूरी की जाएंगी। इसके बाद नियमों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

नए लेबर लॉ में पीएफ और ईएसआई के बारे में नियम-

नए लेबर कानून में कंपनियों को यह सुनिश्चित करना है कि सभी कर्मचारियों को पीएफ और ईएसआई जैसी सुविधाएं मिलें। कोई भी कंपनी यह कहते हुए इनकार नहीं कर सकती है कि उसके यहां कोई कर्मचारी ठेकेदार या तीसरे पक्ष के माध्यम से आई है। इसके अलावा, अनुबंध या तीसरे पक्ष के तहत काम करने वालों को भी पूर्ण वेतन मिलेगा, यह नियोक्ताओं द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

क्या है सप्ताह में 3 दिन छुट्टी का नया नियम-

नए लेबर लॉ में 3 दिन की सप्ताहिक छुट्टी को लेकर श्रम और रोजगार सचिव अपूर्वा चंद्रा ने कहा कि प्रस्तावित श्रम संहिता कंपनियों को सप्ताह में चार दिन काम कराने व 3 दिन छुट्टी की सुविधा मुहैया करा सकती है। हलांकि, पहले की तरह सप्ताह में 48 घंटे काम करने की अवधि सीमित रहेगी।

श्रमिक व कंपनी दोनों के चाहने पर ही संभव होगा ये नियम-

अधिकारी ने कहा कि यह कंपनी व श्रमिक दोनों की इच्छा से ही होगा। अधिकारी ने कहा कि यदि श्रमिक 12 घंटे व सप्ताह में 4 दिन काम करना चाहता है और कंपनी इसकी इजाजत देती है तो ऐसा संभव हो सकता है। लेकिन, 12 घंटे काम करना आसान नहीं है ऐसे में सप्ताह में 4 या 5 दिन काम को लेकर कंपनी नियम श्रमिकों के हित को ध्यान में रखकर बना सकती है। अभी कंफर्म नहीं है नया नियम आने के बाद यह और क्लियर होगा, ऐसा अधिकारी ने कहा है।

टॅग्स :भारतनरेंद्र मोदीश्रम कानून
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