नयी दिल्ली, 25 दिसंबर राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने निष्पक्ष व्यापार नियामक सीसीआई द्वारा यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड सहित कई बीयर निर्माताओं पर 873 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के आदेशों पर रोक लगा दी है।
एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए, एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड सहित पार्टियों को तीन सप्ताह के भीतर 'सावधि जमा रसीद' के माध्यम से जुर्माना राशि का 10 प्रतिशत जमा करने का निर्देश दिया है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने 24 सितंबर, 2021 को यूबीएल, कार्ल्सबर्ग इंडिया, ऑल इंडिया ब्रूअर्स एसोसिएशन (एआईबीए) और 11 व्यक्तियों पर बीयर की बिक्री और आपूर्ति में गुटबंदी के लिए कुल 873 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया।
उक्त आदेश को एनसीएलएटी के समक्ष चुनौती दी गई थी, जो सीसीआई के ऊपर एक अपीलीय प्राधिकरण है। यह सीसीआई द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश या निर्णय या पारित आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई करता है।
एनसीएलएटी ने सीसीआई और ऑल इंडिया ब्रूअर्स एसोसिएशन को उसके द्वारा जारी नोटिस पर जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है।
अपीलीय न्यायाधिकरण ने सुनवाई के लिए मामले को 29 मार्च, 2022 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।
घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए, यूबीएल ने एक नियामकीय सूचना में कहा कि उसे एनसीएलएटी द्वारा पारित एक आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें कंपनी पर लगाए गए जुर्माना राशि का 10 प्रतिशत पूर्व जमा करने की शर्त पर सीसीआई के आदेश पर रोक लगा दी गई है।
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