साझा टैक्सी यात्रा को विनियमित करने को मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश जारी

By भाषा | Published: November 27, 2020 06:26 PM2020-11-27T18:26:21+5:302020-11-27T18:26:21+5:30

Motor vehicle aggregator guidelines issued to regulate shared taxi travel | साझा टैक्सी यात्रा को विनियमित करने को मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश जारी

साझा टैक्सी यात्रा को विनियमित करने को मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश जारी

नयी दिल्ली, 27 नवंबर सरकार ने साझा गतिशीलता को विनियमित करने और वाहनों की भीड़ तथा प्रदूषण कम करने के लिए मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश जारी किए हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इन दिशानिर्देशों का मकसद राज्य सरकारों द्वारा एग्रीगेटर के लिए एक नियामक मसौदा तैयार करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एग्रीगेटर अपने परिचालन के लिए जवाबदेह हों।

बयान के मुताबिक, ‘‘मोटर वाहन संशोधन कानून, 2019 के जरिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 को संशोधित किया गया है, ताकि एग्रीगेटर शब्द की परिभाषा को शामिल किया जा सके।’’

बयान के मुताबिक संशोधन से पहले एग्रीगेटर के लिए विनियमन नहीं था।

इस संशोधनों के तहत एग्रीगेटर को कारोबार करने के लिए राज्य सरकार से लाइसेंस लेना होगा। एग्रीगेटर्स को विनियमित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का पालन किया जा सकता है।

लाइसेंस नहीं लेने पर अधिनियम की धारा 93 के तहत दंड का प्रावधान भी है।

केंद्र ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों की सरकारों और प्राशासन को पत्र भेज कर इन दिशानिर्देशों को लागू कराने को कहा है।

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Web Title: Motor vehicle aggregator guidelines issued to regulate shared taxi travel

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