समय रहते आधार कार्ड से लिंक नहीं कर पाए हैं पैन? जानें कैसे निष्क्रिय पैन कार्ड को करें सक्रिय

By मनाली रस्तोगी | Published: July 3, 2023 03:12 PM2023-07-03T15:12:40+5:302023-07-03T15:49:12+5:30

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 को पैन आवंटित किया गया है और वह आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसे निर्धारित प्राधिकारी को अपने आधार के बारे में सूचित करना आवश्यक है।

Missed PAN-Aadhaar Link Deadline How To Activate Inoperative PAN Card | समय रहते आधार कार्ड से लिंक नहीं कर पाए हैं पैन? जानें कैसे निष्क्रिय पैन कार्ड को करें सक्रिय

(फाइल फोटो)

Highlightsपैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2023 थी।यदि आपने इस तिथि तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो आपका पैन 1 जुलाई, 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा।अगर पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है तो इसे चालू कराने के लिए आपको एक आसान प्रक्रिया अपनानी होगी।

नई दिल्ली: पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2023 थी। यदि आपने इस तिथि तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो आपका पैन 1 जुलाई, 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा। आप निश्चित रूप से अपने पैन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। सरकार ने इस बार अंतिम तिथि बढ़ाने की कोई घोषणा नहीं की है, जिसकी कई लोगों को उम्मीद थी।

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 को पैन आवंटित किया गया है और वह आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसे निर्धारित प्राधिकारी को अपने आधार के बारे में सूचित करना आवश्यक है। ऐसा करने में विफल रहने पर अधिनियम के तहत कुछ परिणाम भुगतने होंगे। हालाँकि, कुछ छूटें हैं।

निष्क्रिय पैन कार्ड को कैसे सक्रिय करें?

यदि कोई व्यक्ति 30 जून 2023 तक अपने आधार और पैन को लिंक करने में विफल रहता है और बाद की तारीख में इसे लिंक करना चाहता है, तो वे जुर्माना अदा करने के बाद ऐसा कर सकते हैं।

अगर पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है तो इसे चालू कराने के लिए आपको एक आसान प्रक्रिया अपनानी होगी। इस साल मार्च में सीबीडीटी सर्कुलर में कहा गया है कि 1,000 रुपये के शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देकर 30 दिनों में पैन को फिर से चालू किया जा सकता है। 

उदाहरण के लिए यदि आप 10 जुलाई को पैन को आधार से जोड़ने का अनुरोध करते हैं, तो आपका पैन 9 अगस्त या उससे पहले काम करना शुरू कर देगा। आयकर नियमों के नियम 114एएए में प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति का पैन निष्क्रिय हो गया है, तो वे अपना पैन प्रस्तुत करने, सूचित करने या उद्धृत करने में सक्षम नहीं होंगे और ऐसी विफलता के लिए अधिनियम के तहत सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होंगे। 

इसके कई निहितार्थ होंगे जैसे:-

-व्यक्ति निष्क्रिय पैन का उपयोग करके रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएगा।

-लंबित रिटर्न पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

-निष्क्रिय पैन पर लंबित रिफंड जारी नहीं किए जा सकते।

-पैन के निष्क्रिय हो जाने पर दोषपूर्ण रिटर्न के मामले में लंबित कार्यवाही पूरी नहीं की जा सकती।

-पैन के निष्क्रिय हो जाने पर ऊंची दर से कर कटौती की आवश्यकता होगी।

इस बीच आयकर विभाग ने शुक्रवार को कहा कि वह उन मामलों पर विधिवत विचार करेगा जहां व्यक्तियों द्वारा सहमति देने और 30 जून तक शुल्क का भुगतान करने के बावजूद पैन को आधार से जोड़ना अभी तक नहीं हुआ है। विभाग ने कहा कि ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पैन धारकों को आधार-पैन लिंकिंग के लिए शुल्क का भुगतान करने के बाद चालान डाउनलोड करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा है।

विभाग ने कहा, "इस संबंध में सूचित किया जाता है कि चालान भुगतान की स्थिति लॉगइन करने के बाद पोर्टल के 'ई-पे टैक्स' टैब में जांची जा सकती है। यदि भुगतान सफल होता है, तो पैन धारक पैन को आधार से जोड़ने के लिए आगे बढ़ सकता है। ऐसे मामलों में जहां शुल्क भुगतान और लिंकिंग के लिए सहमति प्राप्त हो गई है, लेकिन 30 जून तक लिंकिंग नहीं की गई है, ऐसे मामलों पर विभाग द्वारा विधिवत विचार किया जाएगा।"

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिन व्यक्तियों को पैन-आधार लिंकिंग से छूट दी गई है, वे ऊपर उल्लिखित परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इस श्रेणी में निर्दिष्ट राज्यों में रहने वाले, अधिनियम के अनुसार अनिवासी, एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है या पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति शामिल हैं।

Web Title: Missed PAN-Aadhaar Link Deadline How To Activate Inoperative PAN Card

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