आरबीआई ने लिया एक्शन, आईआईएफएल फाइनेंस पर सोने के बदले कर्ज की मंजूरी, वितरण पर रोक लगी
By सतीश कुमार सिंह | Published: March 4, 2024 06:10 PM2024-03-04T18:10:05+5:302024-03-04T18:40:00+5:30
Material supervisory concerns: भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल(1)(बी) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से मंजूरी देने या बंद करने का निर्देश दिया है।
Material supervisory concerns: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड पर सोने के बदले कर्ज की मंजूरी या वितरण पर सोमवार को तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। सोना गिरवी रखकर कर्ज देने के मामले में कुछ चिंताएं सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया। हालांकि, आरबीआई ने एक बयान में कहा कि आईआईएफएल फाइनेंस सामान्य संग्रह और वसूली प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने मौजूदा स्वर्ण ऋण कारोबार को जारी रख सकता है। बयान के मुताबिक, ‘‘आरबीआई ने आईआईएफएल फाइनेंस लि. को निर्देश दिया है कि वह तत्काल प्रभाव से स्वर्ण कर्ज को मंजूरी देने या वितरित करने या अपने किसी भी गोल्ड लोन को असाइन/प्रतिभूतिकरण या बिक्री करना करना बंद करे।’’
आरबीआई ने कहा कि 31 मार्च, 2023 तक आईआईएफएल की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में कंपनी का निरीक्षण किया गया था। केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘‘कंपनी के स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो में निगरानी स्तर पर कुछ चिंताएं पाई गईं। इनमें कर्ज की मंजूरी के समय और चूक पर नीलामी के समय सोने की शुद्धता और शुद्ध वजन की जांच और सत्यापन के मामले में खामियां शामिल हैं...।’’
केंद्रीय बैंक ने कहा कि नियामकीय उल्लंघन होने के अलावा, ये गतिविधियां ग्राहकों के हितों को भी प्रभावित करती हैं। बयान के अनुसार, आरबीआई का एक विशेष ऑडिट पूरा होने पर और विशेष ऑडिट निष्कर्षों तथा आरबीआई निरीक्षण तथ्यों में कंपनी के संतुष्टिजनक समाधान के बाद इन प्रतिबंधों की समीक्षा की जाएगी।