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ITR Filing 2025: कहीं आपका पैन कार्ड तो नहीं हो गया बंद? कैसे चलेगा पता, जानिए एक्टिव करने का आसान प्रोसेस

By अंजली चौहान | Updated: July 4, 2025 12:14 IST

ITR Filing 2025: कभी-कभी, आयकर विभाग विभिन्न कारणों से पैन को निष्क्रिय कर सकता है, यह जानने के लिए पढ़ें कि आप कैसे जांच सकते हैं कि आपका पैन कार्ड अभी भी सक्रिय है या नहीं?

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ITR Filing 2025: आयकर विभाग ने सभी टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर फाइल करने की ऑनलाइन और ऑफलाइन सुविधा दी है। इस समय वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरा जा रहा है। कई टैक्सपेयर सीए की मदद से इस काम को करवाते हैं और कई खुद ही कर लेते हैं। इन सभी तरह के कामों में आपको सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। पैन कार्ड के जरिए इनकम टैक्स साइड पर आप लॉगिन करके आईटीआर फाइल करते हैं। ऐसे में एक्टिव होना बेहद जरूरी है। 

मगर कुछ लोगों को मालूम नहीं है कि उनका पैन कार्ड इनएक्टिव भी हो सकता है। ऐसा तब होता है जब आपका पैन कार्ड आपके आधार से लिंक नहीं है या उसमें विवरण मेल नहीं खाता है, तो यह निष्क्रिय या बेकार हो सकता है।

इनएक्टिव पैन कार्ड के कारण ऐसी समस्याएँ पैदा हो सकती हैं कि आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएँगे या उच्च-मूल्य वाले लेन-देन नहीं कर पाएँगे। इसलिए, यह कन्फर्म करना ज़रूरी है कि आपका पैन एक्टिव है या नहीं, खासकर अब जब सरकार अनलिंक या डुप्लिकेट पैन कार्ड पर कठोर दंड लगा रही है।

पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं कैसे करें पता?

1. आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएँ। 

2. होमपेज पर ‘क्विक लिंक्स’ सेक्शन के अंतर्गत ‘वेरिफाई पैन स्टेटस’ विकल्प पर क्लिक करें।

3. अपना पैन नंबर, नाम, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर दर्ज करें, फिर ‘जारी रखें’ बटन पर क्लिक करें।

4. आपको अपने मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी दर्ज करें और ‘वैलिडेट’ बटन पर क्लिक करें।

5. आपके पैन कार्ड की स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।

अगर आपका पैन सक्रिय है, तो एक संदेश प्रदर्शित होगा, जिसमें लिखा होगा, 'पैन सक्रिय है और विवरण पैन के अनुसार हैं।

क्या आईटीआर फाइलिंग के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है? 

आयकर रिटर्न दाखिल करते समय अपना पैन बताना अनिवार्य है। अगर आपको पैन आवंटित नहीं किया गया है, तो आप अपने आधार और अपने आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर की मदद से अपना ई-पैन बना सकते हैं। ई-पैन बनाना मुफ़्त है, एक ऑनलाइन प्रक्रिया है और इसके लिए आपको कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है।

अपने पैन विवरण को अपडेट रखें और नियमित रूप से इसकी स्थिति की जाँच करें—खासकर टैक्स सीज़न से पहले या बड़े वित्तीय कदम उठाने से पहले। ऐसा करने से आप बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। 

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