इरडा ने जीवन बीमा कंपनियों को उपभोक्ताओं से इलेक्ट्रॉनिक मंजूरी की सुविधा मार्च, 2021 तक बढ़ाई
By भाषा | Updated: November 15, 2020 17:10 IST2020-11-15T17:10:35+5:302020-11-15T17:10:35+5:30

इरडा ने जीवन बीमा कंपनियों को उपभोक्ताओं से इलेक्ट्रॉनिक मंजूरी की सुविधा मार्च, 2021 तक बढ़ाई
मुंबई, 15 नवंबर भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने जीवन बीमा कंपनियों के लिए संभावित पॉलिसीधारकों से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मंजूरी लेने की सुविधा को तीन महीने बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 तक कर दिया है।
कोरोना वायरस महामारी की वजह से सामान्य कारोबारी गतिविधियों में अड़चनों के मद्देनजर बीमा नियामक ने अगस्त में प्रायोगिक आधार पर जीवन बीमा कंपनियों को 31 दिसंबर तक शुद्ध जोखिम वाले उत्पादों (ऐसी पॉलिसियां जिसमें बचत का तत्व नहीं है) के लिए उपभोक्ताओं से इलेक्ट्रॉनिक मंजूरी की अनुमति दी थी।
इरडा ने इस व्यवस्था की समीक्षा और जीवन बीमा कंपनियों से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर अब सभी उत्पादों पर इस सुविधा को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है।
इरडा की ओर से जारी सर्कुलर में कहा कि जीवन बीमा कंपनियों को उपभोक्ताओं से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अनुमति लेने की सुविधा को तीन महीने बढ़ा दिया है। मसलन व्यक्तिगत बीमा एजेंटों या बीमा मध्यवर्ती इकाइयों द्वारा लाए गए कारोबार में प्रस्ताव फॉर्म पर उपभोक्ता के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होगी।
इरडा ने कहा कि पात्रता के आकलन, लाभ के ब्योरे और पूर्ण प्रस्ताव फॉर्म उपभोक्ता को उसके पंजीकृत ई-मेल आईटी या मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। नियामक ने कहा कि यदि उपभोक्ता इससे सहमत है तो वह इसपर डिजिटल हस्ताक्षर या पुष्टि करने के लिंक को क्लिक कर या साझा किए गए ओटीपी को अनुमोदित कर अपनी सहमति देगा।
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