आयकर विभाग ने अपने पोर्टल पर कर ऑडिट उपयोगिता फार्म को सक्षम किया

By भाषा | Updated: October 27, 2021 13:23 IST2021-10-27T13:23:22+5:302021-10-27T13:23:22+5:30

Income Tax Department enabled tax audit utility form on its portal | आयकर विभाग ने अपने पोर्टल पर कर ऑडिट उपयोगिता फार्म को सक्षम किया

आयकर विभाग ने अपने पोर्टल पर कर ऑडिट उपयोगिता फार्म को सक्षम किया

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर आयकर विभाग ने अपने पोर्टल पर वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए कर ऑडिट उपयोगिता फार्म को सक्षम किया है।

यदि वित्त वर्ष 2020-21 (आकलन वर्ष 2021-22) में व्यापार की बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियां 10 करोड़ रुपये से अधिक हैं, तो आयकर कानून के तहत करदाताओं को अपने खातों का ऑडिट करवाना जरूरी है। पेशेवरों के मामले में यह सीमा 50 लाख रुपये है।

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए यह सीमा क्रमश: पांच करोड़ रुपये और 50 लाख रुपये है।

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कर ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 जनवरी 2022 है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इसे 15 जनवरी 2021 तक दाखिल करना था, हालांकि कंपनियां अभी भी संशोधित कर ऑडिट रिपोर्ट दाखिल कर सकती हैं।

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Web Title: Income Tax Department enabled tax audit utility form on its portal

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