Goods and Services Tax GST: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि कसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग के पूरे अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने से अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी।
नीति आयोग का अनुमान है कि भारत का गेमिंग उद्योग 2021 में 28 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1.9 अरब डॉलर था। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सीतारमण ने कहा कि कसीनो वर्तमान में सकल गेमिंग राजस्व (जीजीआर) पर 28 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान कर रहे हैं।
कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति करने वाले ऑनलाइन गेमिंग उद्योग और कुछ घुड़दौड़ क्लब वर्तमान में प्लेटफ़ॉर्म शुल्क/कमीशन पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी का भुगतान कर रहे हैं, जो पूर्ण अंकित मूल्य का पांच से 20 प्रतिशत तक है।
जबकि कुछ घुड़दौड़ क्लब पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान कर रहे हैं। सीतारमण ने कहा, ‘‘अनुमान है कि 50वीं जीएसटी परिषद की बैठक में की गई सिफारिश के अनुसार पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत की लेवी से मौजूदा स्तर से राजस्व में वृद्धि होगी।’’
बघेल का सीतारमण को पत्र, 12 प्रतिशत जीएसटी के अतिरिक्त भार से छात्रों को मुक्त करने का आग्रह
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर 12 प्रतिशत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के अतिरिक्त भार से छात्रों को मुक्त करने का अनुरोध किया है। जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण को पत्र लिखा है तथा जीएसटी प्राधिकरण द्वारा ‘पेइंग गेस्ट’ के रूप में कमरे और हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के किराये पर 12 प्रतिशत जीएसटी के अतिरिक्त भार से मुक्त करने का अनुरोध किया है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा कि जीएसटी अग्रिम निर्णय प्राधिकरण द्वारा हाल ही में 12 प्रतिशत जीएसटी भुगतान के आदेश से गरीबों और निम्न मध्यम वर्ग के पालकों को कठिनाई होगी, क्योंकि पहले से ही गरीब और निम्न वर्ग महंगाई की मार से पीड़ित है।
अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि प्राधिकरण के इस निर्णय से यह भी संभव है कि कई गरीब प्रतिभावान छात्रों को अपने मूल निवास स्थान वापस लौटने के लिए विवश होना पड़े।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री से इस विषय पर केंद्र सरकार के स्तर से हस्तक्षेप कर हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को 12 प्रतिशत जीएसटी के अतिरिक्त भार से पहले की तरह मुक्त करने और संबंधित अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित करने का अनुरोध किया है।