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नौकरी करने वालों के लिए मोदी सरकार ने उठाया यह बड़ा कदम, ऐसे मिलेगा फायदा

By रामदीप मिश्रा | Updated: March 21, 2018 14:09 IST

श्रम मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक, निश्चित अवधि के रोजगार (कॉन्ट्रैक्ट जॉब) पर नियुक्त कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, काम के घंटे किसी भी सूरत में स्थाई कर्मचारियों से कम नहीं हो सकते है।

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नई दिल्ली, 21 मार्चः नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नया कदम उठाते हुए फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंटको सभी क्षेत्रों में लागू करने की घोषणा कर दी। बताया जा रहा है कि सरकार ने यह निर्णय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानि कारोबार को आसानी से करने को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इस संबंध में श्रम मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।

खबरों के अनुसार, मोदी सरकार के इस कदम से किसी भी क्षेत्र में कांट्रेक्टर की मदद के बिना एक सीमित समय के लिए सीधे कर्मचारियों की नियुक्ति मिल जाएगी। हालांकि, अभी तक केवल परिधान क्षेत्र में इसकी इजाजत थी। वहीं, औद्योगिक प्रतिष्ठान (स्थायी आदेश) 1946 में संशोधन का निर्णय लिया गया है। 

स्थाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा की दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया यह बड़ा कदम बताया जा रहा है। श्रम मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक, निश्चित अवधि के रोजगार (कॉन्ट्रैक्ट जॉब) पर नियुक्त कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, काम के घंटे किसी भी सूरत में स्थाई कर्मचारियों से कम नहीं हो सकते है। लेकिन, उनकी नियुक्ति एक निश्चित अवधि के लिए होगी जिसके बाद यदि सेवा पुनर्स्थापित नहीं की जाती है तो नियुक्ति अपने-आप खत्म हो जाएगी और कर्मचारी किसी तरह के नोटिस या मुआवजे की मांग नहीं कर सकते हैं। 

कर्मचारियों को हायर करने को लेकर कंपनियों के ज्यादा अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। सरकार को उम्मीद है कि ऐसा करने से बड़े स्तर पर रोजगार का सृजन होगा। साथ ही 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' के मामले में भारत की स्थिति और बेहतर होगी।

आपकों बता दें कि पिछले दिनों देश के वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा था फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट की सुविधा को हर क्षेत्र में लागू किया जाएगा, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने सहूलियत होगी।

उन्होंने बताया था कि परिधान निर्माण में फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट की को लेकर अक्टूबर 2016 में स्वीकृति दी गई थी। यह स्वीकृति औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम के जरिए प्रदान की गई थी।

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