EPFO: 22 अक्टूबर तक भरिए ईपीएफ रिटर्न, नियोक्ताओं को हर महीने की 15 तारीख तक ईसीआर दाखिल करना अनिवार्य
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 13, 2025 21:50 IST2025-10-13T21:48:53+5:302025-10-13T21:50:22+5:30
EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने एक संशोधित इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न (ईसीआर) प्रणाली शुरू की है, जो सितंबर, 2025 वेतन माह से लागू होगी।

सांकेतिक फोटो
नई दिल्लीः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सितंबर माह के लिए ईपीएफ रिटर्न या ईसीआर (इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न) दाखिल करने की समयसीमा एक सप्ताह बढ़ाकर 22 अक्टूबर, 2025 तक कर दी है। श्रम मंत्रालय के एक बयान में कहा कि नियोक्ताओं को हर महीने की 15 तारीख तक ईसीआर दाखिल करना अनिवार्य है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने एक संशोधित इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न (ईसीआर) प्रणाली शुरू की है, जो सितंबर, 2025 वेतन माह से लागू होगी।
नवीनीकृत ईसीआर की नई विशेषताओं को अपनाने में कई नियोक्ताओं के अनुरोध और इसके परिणामस्वरूप प्रतिष्ठानों को रिटर्न दाखिल करने में आने वाली कठिनाई को देखते हुए, सितंबर वेतन माह के लिए ईसीआर दाखिल करने की तिथि 22 अक्टूबर, 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। ईपीएफओ ने संशोधित इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न (ईसीआर) प्रणाली में सुचारू परिवर्तन की सुविधा के लिए देश भर में नियोक्ताओं और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू किया है।