जयपुर, तीन नवंबर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की पांच विद्युत कम्पनियों के कर्मचारियों को वर्ष 2020-21 के लिए बोनस/ अनुग्रह राशि का भुगतान करने का निर्णय किया है।
गहलोत ने इसके लिए विद्युत विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।
प्रस्ताव के अनुसार, विद्युत कम्पनियों के कर्मचारी राज्य कर्मचारियों के संबंध में दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 को जारी आदेश के अनुरूप बोनस/अनुग्रह राशि के हकदार होंगे।
गहलोत के इस निर्णय से विद्युत कम्पनियों के करीब 60 हजार 700 कर्मचारी लाभान्वित होंगे और लगभग 40.00 करोड़ रूपये अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
निर्णय के अनुसार, राज्य सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 के तहत पे-मैट्रिक्स लेवल-12 अथवा ग्रेड पे-4800 और इससे नीचे के स्तर का वेतन ले रहे विद्युत कम्पनियों के कर्मचारियों को यह लाभ मिलेगा।
बोनस/ अनुग्रह राशि की गणना वर्ष 2020-21 के लिए अधिकतम परिलब्धियों 7 हजार रुपए तथा 31 दिन के माह के आधार पर की जाएगी। इसके तहत राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25-10-2021 के अनुरूप प्रत्येक कार्मिक को अधिकतम 6 हजार 774 रुपए तदर्थ बोनस मिलेगा।
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